10 मीटर जमीन खरीदकर किसान बनने वालों को नहीं मिलेंगे फायदे, TRICITY TODAY ने उठाया मुद्दा

नोएडा एयरपोर्ट : 10 मीटर जमीन खरीदकर किसान बनने वालों को नहीं मिलेंगे फायदे, TRICITY TODAY ने उठाया मुद्दा

10 मीटर जमीन खरीदकर किसान बनने वालों को नहीं मिलेंगे फायदे, TRICITY TODAY ने उठाया मुद्दा

Google Image | Jewar Airport

Greater Noida : जेवर में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे की साइट के आसपास 10, 20 या 50 वर्गमीटर जमीन का टुकड़ा खरीदकर किसान बन रहे लोगों को भूमि अधिग्रहण के लाभ नहीं दिए जाएंगे। शुक्रवार को गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने एक प्रेस बयान जारी करके यह स्थिति साफ कर दी है। गौतमबुद्ध नगर के कलेक्टर (भूमि अध्याप्ति) की ओर से बताया गया है कि भूमि अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे लोगों की आजीविका अधिग्रहित भूमि पर आश्रित नहीं हैं। लिहाजा, इन्हें कानून का लाभ नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि आपके पसंदीदा न्यूज़ पोर्टल TRICITY TODAY ने यह मुद्दा उठाया था, किस तरह भू-माफिया किस्म के लोग दूर-दराज के लोगों को झांसा देकर यहां ला रहे हैं।

जिला प्रशासन ने जारी किया प्रेस बयान
अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) ने प्रेस बयान जारी कर कहा है, "गौतमबुद्ध नगर के जेवर क्षेत्र में स्टेज टू फेज वन के लिए 6 गांवों दयानतपुर, करौली बांगर, मुढरह, बीरमपुर और कुरैब की 1,185 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण उत्तर प्रदेश सरकार नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए कर रही है। यह अधिग्रहण भू-अर्जन अधिनियम-2013 के प्रावधानों के तहत किया जा रहा है। यह देखने में आ रहा है कि क्षेत्र के कुछ लोग बाहरी लोगों को नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का झांसा देकर ला रहे हैं। उन्हें पुनर्वासन और पुन: व्यवस्थापन का अनुचित लाभ दिलाने का लालच दे रहे हैं। बाहर से आने वाले लोगों के नाम 10, 20 या 50 वर्ग मीटर के छोटे-छोटे जमीन के टुकड़े खरीदे जा रहे हैं। एडीएम (एलए) ने कहा, "यह प्रतीत होता है कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि ऐसे प्लॉट खरीदने से साढ़े पांच लाख रुपये आजीविका प्रतितोष लाभ मिलेगा। परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिल जाएगी। प्रभावित किसानों के लिए बसाई जा रही टाउनशिप में भूखंड भी दिया जाएगा।"

जमीन के छोटे टुकड़े खरीदने वाले पात्र नहीं
एडीएम ने कहा, "हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत केवल ऐसे भू-स्वामियों और कुटुंबों को इस तरह के लाभ दिए जाएंगे, जिनकी आजीविका अधिग्रहित जमीन पर आश्रित है। जिन अपात्र व्यक्तियों ने छोटे-छोटे जमीन के टुकड़े खरीदे हैं, उन्हें पुनर्वासन, नौकरी या नगद भुगतान का लाभ नहीं दिया जाएगा।" एडीएम ने आगे कहा कि नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए किए जा रहे हैं भूमि अधिग्रहण का लाभ केवल उन किसानों को दिया जाएगा, जो हकदार हैं। छोटे-छोटे जमीन के टुकड़े खरीद कर यहां किसान बनने का प्रयास कर रहे लोगों को ऐसा कोई लाभ नहीं दिया जाएगा।"

इस मेल आईडी पर करें ऐसे लोगों की शिकायत
एडीएम ने कहा, "बाहरी लोगों को यहां लाकर जो लोग किसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ जांच की जा रही है। ऐसे लोगों की पहचान करके उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।" अपर जिलाधिकारी ने अपनी मेल आईडी admlagnoida@gmail.com जारी की है। उन्होंने आम आदमी से अपील की है कि जो लोग झांसा देकर इस तरह के कारोबार में संलिप्त हैं, उनके बारे में जानकारी दें। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी।

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