Greater Noida News : गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने चचेरे भाई राजू हत्याकांड के आरोपियों सुनील और गोरे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। यदि अर्थदंड का भुगतान नहीं किया गया तो आरोपियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार मिश्रा ने की और पैरवी नितिन त्यागी के द्वारा की गई।
दिसंबर 2021 में हुई थी हत्या
शासकीय अधिवक्ता (क्राइम) नितिन त्यागी ने जानकारी दी कि दिसंबर 2021 में परी चौक के पास लहूलुहान हालत में एक युवक और युवती मिले थे। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन युवक राजू की मौत हो गई। युवती ने अपने बयान में बताया कि वह अपने चचेरे भाई राजू के साथ नोएडा घूमने आई थी। फतेहपुर की रहने वाली युवती के दो सगे भाई सुनील और गोरे इससे नाराज थे। सुनील और गोरे नोएडा में फैक्ट्री में काम कर रहे थे।
मरा समझकर युवती को छोड़कर गए
नितिन त्यागी ने बताया कि उन्हें यह बात रास नहीं आई कि उनकी बहन बिना सूचना दिए राजू के साथ बाहर गई। इस गुस्से के चलते उन्होंने मिलकर राजू और युवती पर ईंट-पत्थर से हमला कर दिया, जिससे राजू की मौत हो गई। आरोपियों ने युवती को भी मरा हुआ समझकर छोड़ दिया था, लेकिन डॉक्टरों ने बेहतर उपचार से उसकी जान बचा ली।
10 से अधिक गवाह पेश हुए
जब युवती को होश आया तो उसने बीटा-2 कोतवाली में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने सुनील और गोरे को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद से दोनों जेल में बंद थे। बुधवार को सजा सुनने के बाद दोनों आरोपी सिर पर हाथ रखकर रोने लगे। वर्तमान में दोनों गौतमबुद्ध नगर के लुकसर स्थित जिला जेल में बंद हैं। केस की सुनवाई के दौरान 10 से अधिक गवाह पेश हुए। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराया।