Greater Noida : उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने बिल्डर को अनुचित लाभ पहुंचाने के ऊपर दो अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में गौर संस रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड गौर सौंदर्यम नोएडा को 5200 केवी का विद्युत भार अनियमित रूप से देखकर बिल्डर को लाभ पहुंचाया गया। जिससे पावर कॉरपोरेशन को राजस्व का नुकसान हुआ। जिसके चलते इस मामले में प्रबंधन ने एक तत्कालीन अधिशासी अभियंता और एक उपखंड अधिकारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इसी के साथ इस मामले में दो बाकी अधिशासी अभियंता और एक उपखंड अधिकारी की वार्षिक वेतन वृद्धि को रोक लगाने का आदेश दिए गए हैं।
जांच कमेटी की रिपोर्ट पर आरोपियों के बयान का किया अध्ययन
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन एम देवराज ने बिल्डर को विद्युत कनेक्शन दिए जाने के नाम पर कारपोरेशन को बड़ी राज्यसभा का नुकसान पहुंचाने के मामले को गंभीर माना है। जिसके लिए इस मामले में अलग-अलग जांच कमेटी की रिपोर्ट और आरोपियों के जवाब का अध्ययन करने के बाद उन्होंने पाया कि कारपोरेशन को राजस्व का नुकसान पहुंचाना और बिल्डर को फायदा पहुंचाने का काम आरोपी अभियंताओं ने किया है।
इनकी रोकी गई वेतन वृद्धि
अधिशासी अभियंता विद्युत पारेषण खंड प्रथम उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन नोएडा प्रवीण कुमार की दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगाई गई। इसी के साथ तत्कालीन उपखंड अधिकारी विद्युत वितरण खंड ग्रेटर नोएडा सहायक अभियंता राज्यसभा नगरीया वितरण खंड पूर्वांचल करेलाबाग प्रयागराज चंद्रवीर की एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगाई गई और अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड ग्रेटर नोएडा प्रभात कुमार सिंह की एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं।