Greater Noida News : उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने प्रोमोटरों और आवंटियों के बीच होने वाले विवादों को समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्राधिकरण ने ऑफर ऑफ पोजेशन पत्र का एक मानक प्रारूप अपने पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया है। 29 मई 2024 को जारी आदेश में यूपी रेरा ने स्पष्ट किया कि प्रोमोटर्स को आवंटियों को ऑफर ऑफ पोजेशन पत्र जारी करते समय इस मानक प्रारूप का ही उपयोग करना होगा। इस पत्र के माध्यम से प्रोमोटर किसी भी तरह से आवंटी पर कोई बाध्यकारी शर्त नहीं लगा सकेंगे।
एग्रीमेंट फॉर सेल के अनुसार होंगी शर्तों
यूपी रेरा के अफसरों ने बताया कि ऑफर ऑफ पोजेशन पत्र का मूल उद्देश्य आवंटी को उसकी आवासीय इकाई का कब्जा लेने के लिए आमंत्रित करना होना चाहिए। यदि इकाई में कोई निर्माण कार्य बाकी है, तो प्रोमोटर को उसका विवरण और समयसीमा स्पष्ट रूप से उल्लेख करनी होगी। साथ ही कोई भी बकाया राशि एग्रीमेंट फॉर सेल की शर्तों के अनुसार ही होनी चाहिए।
विवादों को निपटाने में मदद मिलेगी
यूपी रेरा ने कहा है कि किसी भी प्रकार का डिमांड नोटिस, फाइनल डिमांड नोटिस या इसी तरह की भाषा वाला पत्र ऑफर ऑफ पोजेशन नहीं माना जाएगा। प्रोमोटरों को ओसी या सीसी प्राप्त होने के दो महीने के भीतर ही ऑफर ऑफ पोजेशन पत्र जारी करने होंगे। यदि प्रोमोटर इस आदेश का पालन नहीं करते हैं और फाइनल डिमांड नोटिस जारी करते हैं, तो यूपी-रेरा एग्रीमेंट फॉर सेल या लीज नियमावली, 2018 के प्रावधानों के अनुसार निर्णय लेगा। यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि इस कदम से हितधारकों के बीच किसी भी प्रकार के भ्रम को समाप्त करने और विवादों को निपटाने में मदद मिलेगी।