अब बिल्डरों की खैर नहीं, सुपरटेक, एलडीए और एंट्रिक्स समेत 5 बिल्डरों पर लगाया जुर्माना

यूपी रेरा ने कहा - अब बिल्डरों की खैर नहीं, सुपरटेक, एलडीए और एंट्रिक्स समेत 5 बिल्डरों पर लगाया जुर्माना

अब बिल्डरों की खैर नहीं, सुपरटेक, एलडीए और एंट्रिक्स समेत 5 बिल्डरों पर लगाया जुर्माना

Tricity Today | यूपी रेरा

अब उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (UP RERA) ने फ्लैट खरीदारों के साथ वादा खिलाफी करने वाले बिल्डरों पर एक्शन लेने का मन बना लिया है। शनिवार को रेरा की 54वीं बैठक हुई है। रेरा के अध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में निर्णय लिया गया कि जिन बिल्डरों ने रेरा के आदेशों का पालन नहीं किया है, उनके विरुद्ध कार्यवही की जायेगी। उन सभी पर दण्ड आरोपित किया जाएगा। प्राधिकरण ने यह आदेश रेरा अधिनियम की धारा-63 के प्रावधानों के तहत पारित किया है। 

एलडीए और इन 4 बिल्डरों पर लगाया जुर्माना
राजीव कुमार ने कहा, "प्राधिकरण को यह अधिकार होता है कि जो प्रोमोटर रेरा कोर्ट के आदेशों का अनुपालन नहीं करता है, उसपर परियोजना की लागत का 5 प्रतिशत तक जुर्माना लगा सकता है।" रेरा प्राधिकरण की बैठक में ऐसे पांच प्रमोटरों के को चिन्हित किया गया है, जिनके खिलाफ दण्डांत्मक कार्यवाही की जाएगी। जिसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण 57 लाख रुपये, मेसर्स न्यूटेक प्रमोटर एण्ड डेवलपर्स 46 लाख रुपये, मेसर्स सुपरटेक लिमिटेड 34 लाख रुपये, मेसर्स तुलसियानी कंस्ट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स 30 लाख रुपये और मेसर्स एंटीरिक्स रियलटेक पर 27 लाख रुपये का दंड शामिल है। 

आदेशों का पालन नहीं करने वाले नपेंगे
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जो प्रमोटर्स रेरा कोर्ट के द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, उनके द्वारा किये जा रहे कृत्य को गंभीरता से लिया जायेगा। उनके खिलाफ आने वाले कुछ हफ्तों में जुर्माना लगाये जाने के आदेश पारित कर दिये जायेगें। रेरा अध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि जहां प्राधिकरण के आदेशों के अनुसार बड़ी संख्या में प्रोमोटर्स अपना काम कर रहे हैं, वहीं कुछ प्रोमोटर्स आदेशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। प्राधिकरण रेरा अधिनियम और नियमों के अनुसार कार्यवाही जारी रखेगा। ऐसे प्रमोटरों के खिलाफ भारी जुर्माना लगाएगा। प्रमोटर प्राधिकरण के आदेशों का पालन करना शुरू कर दें और होमबॉयर्स को उनके सपनों का घर मिल सके।

30 दिनों में जुर्माना चुकाने के आदेश दिया है
प्राधिकरण ने इन प्रमोटर्स को 30 दिनों के भीतर उन पर लगाए गए जुर्माने की धनराशि जमा करने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने पर पर संबंधित जिला अधिकारियों के माध्यम से धनराशि की वसूली के लिए उनके खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। प्राधिकरण ने यह निर्णय होमबॉयर्स के हितों के संरक्षण के लिए लिया है। साथ ही इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी प्रोमोटर्स रेरा अधिनियम कानून का पालन सही ढंग से करें।

Copyright © 2023 - 2024 Tricity. All Rights Reserved.