Google Image | Symbloic
Greater Noida News : एक व्यक्ति ने गाड़ी खरीदी थी, लेकिन वह गाड़ी गौतमबुद्ध नगर शहर से चोरी हो गई। वाहन स्वामी ने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगा, लेकिन कंपनी ने इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़ित ने गौतमबुद्ध नगर उपभोक्ता आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। अब कोर्ट ने कंपनी को झटका दिया है। आगामी 30 दिनों के भीतर कंपनी के द्वारा पीड़ित को करीब 10 लाख रुपए भुगतान करने होंगे। इसके साथ मानसिक पीड़ा और परेशान करने के लिए 2000 रुपए अलग से देने होंगे।