वाहन मालिक को 30 दिन में देने होंगे 10 लाख रुपए, परेशान करने के 10 हजार अलग से

नामी इंश्योरेंस कंपनी को कोर्ट ने दिया झटका : वाहन मालिक को 30 दिन में देने होंगे 10 लाख रुपए, परेशान करने के 10 हजार अलग से

वाहन मालिक को 30 दिन में देने होंगे 10 लाख रुपए, परेशान करने के 10 हजार अलग से

Google Image | Symbloic

Greater Noida News : एक व्यक्ति ने गाड़ी खरीदी थी, लेकिन वह गाड़ी गौतमबुद्ध नगर शहर से चोरी हो गई। वाहन स्वामी ने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगा, लेकिन कंपनी ने इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़ित ने गौतमबुद्ध नगर उपभोक्ता आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। अब कोर्ट ने कंपनी को झटका दिया है। आगामी 30 दिनों के भीतर कंपनी के द्वारा पीड़ित को करीब 10 लाख रुपए भुगतान करने होंगे। इसके साथ मानसिक पीड़ा और परेशान करने के लिए 2000 रुपए अलग से देने होंगे।

क्या है पूरा मामला
गाजियाबाद में स्थित बिहारीपुर विजयनगर में रहने वाले ईश्वर सिंह यादव ने यूनिवर्सल शैंपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कमर्शियल वाहन का बीमा करवाया था। वाहन नोएडा से चोरी हो गया। जिसके बाद उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दी। इस मामले में पुलिस की फाइल कोर्ट के सामने पेश की गई और वाहन मालिक ने दस्तावेज भी उपलब्ध करवा दिए, लेकिन कंपनी ने इंश्योरेंस का पैसा नहीं दिया। 
उपभोक्ता कोर्ट ने दिया यह आदेश
इसके बाद वाहन स्वामी ने जिला उपभोक्ता कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई। लंबी सुनवाई के बाद अब कोर्ट ने बीमा कंपनी को झटका दिया है। आयोग ने कहा है कि बीमित राशि 9.9 लाख रुपए के साथ 6% ब्याज 30 दिनों में लौटना होगा। इसके अलावा 10,000 रुपए मानसिक तौर पर परेशान करने और वाद-व्यय के दो हजार रुपए अलग से देने होंगे।

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