गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने पत्नी और बेटे को जलाकर मारने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 11 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश वेद प्रकाश वर्मा ने की है।
सरकारी अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि ग्रेटर नोएडा के थाप खेड़ा गांव के रहने वाले श्रवण की शादी बबली से हुई थी। श्रवण शराब पीने का आदि था। वर्ष 2014 में श्रवण ने अपनी पत्नी बबली और एक वर्षीय बेटे वंश को आग के हवाले कर दिया था। दोनों को गंभीर अवस्था में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां उपचार के दौरान मां-बेटे दोनों की मौत हो गई थी।
बबली के पिता ने इस मामले की रिपोर्ट सूरजपुर कोतवाली में दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी पति श्रवण को गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद कोर्ट में केस के ट्रायल के दौरान कुल आठ गवाह पेश हुए। सुनवाई के दौरान पता चला कि श्रवण पूर्व में भी कई बार पत्नी और बच्चों को प्रताड़ित कर चुका था। पुलिस जांच में इसके ठोस साक्ष्य मिले। साक्ष्य और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने श्रवण को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। अदालत ने दोषी को 11 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है। आर्थिक दंड की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।