यमुना अथॉरिटी का बड़ा फैसला, आवंटी को गलत जानकारी देने वाले मैनेजर से होगी ₹2.57 लाख की वसूली

BIG BREAKING : यमुना अथॉरिटी का बड़ा फैसला, आवंटी को गलत जानकारी देने वाले मैनेजर से होगी ₹2.57 लाख की वसूली

यमुना अथॉरिटी का बड़ा फैसला, आवंटी को गलत जानकारी देने वाले मैनेजर से होगी ₹2.57 लाख की वसूली

Tricity Today | यमुना अथॉरिटी की बोर्ड बैठक

Greater Noida : यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (Yamuna Authority) की 75वीं बोर्ड बैठक शुक्रवार को हुई। जिसमें एक बड़ा फैसला लिया गया है। प्राधिकरण की बिल्टअप हाउसिंग स्कीम के एक आवंटित पर प्रबंधक और कर्मचारी की वजह से भारी भरकम ब्याज और पेनल्टी लग गया था। दरअसल, मैंनेजर और कर्मचारी ने आवंटी को गलत दस्तावेज भेजे थे। आवंटी ने यह मामला प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के सामने उठाया। इस मुद्दे को प्राधिकरण बोर्ड के सामने रखा गया। बोर्ड ने फैसला लिया है कि आवंटी पर लगा ब्याज जिम्मेदार मैनेजर व कर्मचारी से वसूला जाएगा।

क्या है मामला
यमुना अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुणवीर सिंह ने बताया, "हमारी हाउसिंग स्कीम बीएचएस-2/2013 में आवंटी संजय किशोर को 99.86 वर्ग मीटर का भवन आवंटित किया गया। जब उन्हें आवंटन पत्र जारी किया गया तो प्राधिकरण के मैनेजर बशी खान और संबंधित डेस्क के कर्मचारी ने पेमेंट प्लान 54.75 वर्ग मीटर वाले भवन का भेज दिया। इस पेमेंट प्लान के मुताबिक संजय किशोर लगातार पैसा जमा करते रहे। जब उन्होंने पेमेंट प्लान के मुताबिक पैसे जमा कर दिया तो बकाया पैसा जमा करना बंद कर दिया। प्राधिकरण ने संजय किशोर को 26 मई 2017 को डिफाल्टर नोटिस भेजा। 

आवंटी ने विरोध किया
आवंटी संजय किशोर ने 28 नवंबर 2018 को प्राधिकरण में शिकायत दी और बताया कि उन्हें गलत पेमेंट प्लान भेजा गया है। जिसकी वजह से यह समस्या हुई है। लिहाजा, वह पेनल्टी और ब्याज जमा नहीं करेंगे। सीईओ ने आगे बताया कि अथॉरिटी ने वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम के तहत आवंटी को दंड ब्याज में छूट दे दी है। परंतु आवंटन ने दंड ब्याज की छूट से सहमत नहीं है। आवंटी को ओटीएस नीति के तहत दी गई छूट खत्म जा चुकी है। उनका कहना है कि उन पर लगाया गया पूरा दंड ब्याज खत्म किया जाना चाहिए। यह प्रकरण बोर्ड के सामने रखा गया।

बोर्ड ने बशी खान और कर्मचारी को जिम्मेदार माना
बोर्ड ने विचार करने के बाद निर्णय लिया है कि 18 नवंबर 2018 तक संजय किशोर पर आरोपित साधारण ब्याज ₹2,57,000 की प्रतिपूर्ति मैनेजर बसी खान और कर्मचारी से की जाएगी। साधारण ब्याज ₹4,47,335 की वसूली आवंटित संजय किशोर से की जाएगी। सीईओ अरुणवीर सिंह ने कहा कि मैनेजर और कर्मचारी ने गलती की है। उनकी गलती का नुकसान केवल आवंटी पर लागू नहीं किया जा सकता है। लिहाजा, ₹2,57,000 की वसूली बसी खान और कर्मचारी से होगी।

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