Greater Noida News : यमुना प्राधिकरण (Yamuna Authority) अवैध रूप से कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई करने जा रही है। प्राधिकरण के अनुसार अगर कोई भी यमुना प्राधिकरण एरिया में अवैध रूप से कॉलोनी बसाने की हिम्मत करता है तो उसके खिलाफ एनएसए और गुंडा एक्ट (NSA and Goonda Act) की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए यमुना प्राधिकरण 6 जिलों में जिलाधिकारी और एसएसपी को पत्र भेज रही है। इससे पहले भी प्राधिकरण कई बार अवैध रूप से कॉलोनी बसाने वालों को चेतावनी दे चुकी हैं लेकिन इसके बावजूद भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हैं। अंत में प्राधिकरण ने कठोर कार्रवाई करने का फैसला लिया है।
एनएसए और गुंडा एक्ट की कार्रवाई
यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुणवीर सिंह ने बताया कि यमुना प्राधिकरण एरिया में किसी भी तरह के निर्माण की शुरुआत करने से पहले प्राधिकरण से अनुमति लेना अनिवार्य है। अगर कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से कॉलोनी काटता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी कई बार यमुना प्राधिकरण एरिया में कॉलोनी काटते माफिया पकड़े गए हैं। उनके खिलाफ बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की गई है लेकिन इसके बाद भी वह बाज नहीं आ रहे हैं। अब प्राधिकरण ने ये फैसला लिया है कि अगर कोई भी फिर ऐसी हरकत करते हुए पकड़ा जाता है तो उनके खिलाफ एनएसए और गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए एसएसपी और जिला प्रशासन को पत्र भी भेजा जा रहा है।
इन 6 जिलों में होगई कार्रवाई
यमुना प्राधिकरण में 6 जिले आते हैं जिनमें गौतमबुद्ध नगर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ हाथरस और बुलंदशहर शामिल है। इन जिलों में कॉलोनाइजर अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं। इस तरह के लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।