Greater Noida News : नए साल के जश्न को देखते हुए जिला आबकारी विभाग ने मॉल्स और बार संचालकों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। युवाओं में नए साल का उत्सव खासा लोकप्रिय है। जिसमें वे अपनी टीमों के साथ देर रात तक जश्न मनाते हैं, लेकिन इस बार 21 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को बार में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। आबकारी विभाग ने मॉल्स और रेस्टोरेंट बार संचालकों के साथ बैठक के बाद यह फैसला किया है, जिसका उल्लंघन बार संचालकों के लिए भारी पड़ सकता है।
नियमों का पालन जरूरी, सीसीटीवी और बैकअप अनिवार्य
जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार की अगुवाई में गार्डन गैलेरिया मॉल में सभी रेस्टोरेंट बार संचालकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में बार संचालकों को निर्देशित किया गया कि वे सभी प्रचलित ब्रांडों की उपलब्धता सुनिश्चित करें और परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों को सक्रिय रखें। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि हर बार में कम से कम एक माह का बैकअप स्टोरेज हो।
21 वर्ष से कम आयु वालों के प्रवेश पर रोक
बैठक में साफ कहा गया कि नए साल पर 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को बार में प्रवेश नहीं मिलेगा। आबकारी विभाग ने सभी संचालकों को लाइसेंस शर्तों और बार नियमावली का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। किसी भी अप्रिय स्थिति में स्थानीय थाना एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक को तत्काल सूचना देने के लिए कहा गया है।