Gurugram News : हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार थम गया है। पांच अक्टूबर को मतदान होगा। इसको सफल बनाने के लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। गुरुग्राम के जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने विधानसभा आम चुनाव 2024 के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 4 अक्टूबर को मतदान पार्टियां अपने-अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी। यादव ने चेतावनी दी कि अगर कोई असामाजिक तत्व या राजनीतिक दल मतदान दल के काम में बाधा डालने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
क्या है नियम
उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि मतदान केंद्र में अनुचित व्यवहार करने वालों को बाहर निकाला जा सकता है। अगर वे फिर से बिना अनुमति के अंदर आते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे लोगों को तीन महीने की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। यादव ने बताया कि मतदान केंद्र में हथियार लेकर आने पर दो साल तक की जेल हो सकती है। अगर कोई मतपत्र या ईवीएम को मतदान केंद्र से बाहर ले जाता है, तो उसे एक साल की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
10 साल तक की जेल
निशांत कुमार यादव ने कहा कि कि अगर कोई मतपत्र या ईवीएम पर लगे आधिकारिक चिह्न को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे भी सजा हो सकती है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी ऐसा करते हैं तो उन्हें दो साल तक की जेल हो सकती है, जबकि आम लोगों को 6 महीने तक की सजा हो सकती है। यादव ने चेतावनी दी कि अगर कोई सरकारी अधिकारी को उसके काम से रोकने के लिए चोट पहुंचाता है या हमला करता है, तो उसे 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।