10 साल पुराने आधार कार्ड करने पड़ेंगे अपडेट, नहीं तो...

एनसीआर वालों के लिए जरूरी खबर : 10 साल पुराने आधार कार्ड करने पड़ेंगे अपडेट, नहीं तो...

10 साल पुराने आधार कार्ड करने पड़ेंगे अपडेट, नहीं तो...

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  • -दस साल से पुराने आधारकार्ड वाले नागरिक अपने दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करके अपने आधार को पुनः सत्यापित करवाएं-डीसी
  • -अपने दस्तावेज ‘माई आधार पोर्टल‘ पर ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं स्वयं अपलोड या आधार केन्द्र पर जाकर करवाएं अपडेट
  • -देश के 40 जिलों में शुरू किया गया यह पायलेट प्रोजेक्ट, गुरूग्राम भी उनमें से एक
     
Gurugram : अब जिले में 10 साल पुराने आधार कार्ड वाले नागरिकों को फिर से अपना आधार अपडेट कराना होगा। गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने जिलावासियों से अपील की है कि जिनके आधार कार्ड 10 साल पहले बने थे, वे अपनी आईडी और रिहायशी पते के दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करके या नजदीकी आधार केन्द्र पर जाकर इन दस्तावेजों को अपलोड करवाकर अपने आधार कार्ड को पुनः सत्यापित करवाएं।

उन्होंने कहा कि आधार कार्ड धारकों की सुविधा के लिए यूआईडीएआई में माई आधार पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल पर जाकर नागरिक अपने आधारकार्ड को ऑनलाइन अपडेट करवा सकते हैं। इसके अलावा, लोग अपने रिहायशी क्षेत्रों के नजदीक आधार केन्द्रों पर जाकर भी अपने दस्तावेज अपलोड करवा सकते हैं।  डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि बायोमीट्रिक पुष्टि के साथ व्यक्ति की पहचान और उसकी रिहायश के सबूत के तौर पर आधारकार्ड को मान्यता मिली है। 

अपडेट करना है जरूरी 
जिला में हालांकि आधार कार्ड बनाने का कार्य निरंतर जारी है, लेकिन बहुत से ऐसे भी नागरिक होंगे जिन्होंने 10 साल या उससे पहले  अपना आधारकार्ड बनवाया था। उसके बाद हो सकता है वे उसी पते पर रह रहे हो और उनके परिवार के ब्यौरे में भी कोई बदलावा ना आया हो, इसलिए उन्होंने कभी अपने आधार को अपडेट करवाना भी मुनासिब नही समझा। ऐसे नागरिकों के लिए जरूरी है कि वे आवश्यक दस्तावेज अपलोड करवाकर अपने आधारकार्ड को पुनः सत्यापित करवाएं।

ये दस्तावेज करने होंगे अपलोड 
उन्होंने कहा कि व्यक्ति अपना पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशनकार्ड, वोटर आईडी या ई वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त बैंक एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी फोटोयुक्त आईडी कार्ड, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र, फोटोयुक्त बैंक पासबुक आदि अन्य दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज अपनी पहचान की पुष्टि के लिए अपलोड कर सकता है। इसी प्रकार, अपने रिहायशी पते के सबूत के तौर पर पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, राशनकार्ड, वोटर आईडी कार्ड व ई-वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, केन्द्र व राज्य सरकार या बैंक व पीएसयू द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, किसान पासबुक, पेंशनर कार्ड, स्वतंत्रता सेनानी कार्ड, सीजीएचएस या ईसीएचएस व ईएसआईसी मैडिक्लेम कार्ड, रेजीडेंट सर्टिफिकेट, डोमिसाईल, मनरेगा जॉब कार्ड, गैस कनेक्शन, इंश्योरेंस पॉलिसी आदि अन्य दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज माई आधार पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करवा सकते हैं। इसमें परिवार के मुखिया को एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी देनी होगी।

इस वेबसाइट पर करे दस्तावेज अपलोड 
उन्होंने आधार अपडेट करने की ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि  myaadhaar डॉट uidai डॉट gov डॉट in पर अपने आधार नंबर या ओटीपी से लॉगइन करें। इसके बाद, आईडेंटिटि और एड्रेस प्रूफ के दस्तावेज अपडेट करने के आइकन पर क्लिक करें। दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें। इसके लिए व्यक्ति को 25 रूप्ये की फीस भी ऑनलाइन जमा करवानी होगी। सबमिट करने से पहले ब्यौरे को दोबारा से चैक करें और सबमिट कर दें। इसके बाद यूआरएन नंबर वाली रसीद डाउनलोड करें, जिसकी मदद से आप अपने आवेदन को स्टेटस को चैक कर पाएंगे। आफलाइन अपडेशन के लिए व्यक्ति को नजदीकी आधार केन्द्र में संपर्क करना है। डीसी निशांत कुमार यादव ने आज सभी आधार केन्द्र संचालकों के साथ बैठक करके उन्हें इस संबंध में निर्देश भी दे दिए हैं।

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