Gurugram News : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले में खरीफ मौसम की फसलों के लिए बीमा कराने का अभियान चलाया जा रहा है। किसान 31 जुलाई तक अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। गुरुग्राम जिले में फसल बीमा की जिम्मेदारी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को दी गयी है।
बैंक से ऋण लेकर खेती करने वाले किसानों को भी मिलेगी छूट
डीसी निशांत कुमार ने कहा कि प्रधामनंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ फसल को बीमित कराने के लिए 31 जुलाई तक आवेदन करना होगा। योजना के तहत कोई भी किसान अपनी फसल का बीमा करा सकता है। जो किसान अपनी फसल का बीमा नहीं कराना चाहते वो अपने बैंक को लिखित आवेदन भेज सकते है। उन्होंने बताया कि पहले बीमा कराने की योजना ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए अलग- अलग निर्धारित थी। जिसके तहत बैंक से ऋण लेकर खेती करने वाले किसान का बैंक, स्वयं पैसा काटकर उनकी फसल का बीमा कर देते थे। लेकिन अब सरकार ने उन किसानों के लिए भी इसमें छूट प्रदान की है।
विभिन्न फसलों के बीमा के लिए निर्धारित राशि
डीसी ने बताया कि जिला में खरीफ फसल का बीमा करने के लिए कपास के लिए प्रीमियम राशि ₹ 4929.75 प्रति हेक्टेयर निर्धारित है। इसी तरह धान के लिए ₹1927.42 प्रति हेक्टेयर, बाजरा के लिये ₹929.12 प्रति हेक्टेयर, मक्का के लिए ₹988.42 प्रति हेक्टेयर निर्धारित है।
डीसी ने किसानों से की अपील, मिलेंगे यह फायदे
डीसी ने जिला के किसानों से अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कई फायदे है। योजना के तहत आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि, जलभराव व अन्य प्राकृतिक कारणों से होने वाले नुक्सान के लिए बीमित फसल का मुआवजा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि फसल नुकसान होने पर 72 घंटों के भीतर किसान को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को निर्धारित प्रारूप में फसल खराब होने की सूचना देना आवश्यक है। योजना से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18001802117 पर या संबंधित बैंक और कृषि विभाग से संपर्क किया जा सकता है।