हरियाणा हाईकोर्ट ने संचालन पर उठाए सवाल, सरकार से मांगा जवाब

गुरुग्राम में 12 बजे के बाद चल रहे बार और डिस्को : हरियाणा हाईकोर्ट ने संचालन पर उठाए सवाल, सरकार से मांगा जवाब

हरियाणा हाईकोर्ट ने संचालन पर उठाए सवाल, सरकार से मांगा जवाब

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Gurugram News : हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम में बार और डिस्को को रात 12 बजे के बाद भी खुले रखने के आदेशों पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से पूछा है कि फरीदाबाद और गुरुग्राम में बार और डिस्को को 12 बजे के बाद संचालन की अनुमति क्यों दी गई है। सरकार ने  2024-25 की आबकारी नीति में  20 जिलों में बार/पब खोलने का समय प्रतिबंधित कर दिया था, जिसमें पंचकूला भी शामिल है, लेकिन दो जिलों यानी गुरुग्राम और फरीदाबाद को ऐसे प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है

क्या है पूरा मामला
इस मामले में दायर याचिका में यह सवाल उठाया गया है कि गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़कर अन्य सभी जिलों में बार और पब को आधी रात 12 बजे के बाद संचालित नहीं किया जा सकता। याचिका में इसे स्पष्ट रूप से मनमाना, भेदभावपूर्ण और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार से यह भी पूछा कि क्या इस संबंध में अन्य प्रशासनिक एजेंसियों से कोई जानकारी प्राप्त हुई है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को 14 अक्टूबर तक इस मामले में अपना जवाब दायर करने का आदेश दिया है।

कंपनी द्वारा दाखिल की गई याचिका
याचिका पंचकुला की एक कंपनी द्वारा दाखिल की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि उन्होंने पंचकूला में बार और पब खोलने में करोड़ों रुपये की भारी राशि खर्च की है और अब उन्हें इस भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या जवाब देती है और अदालत का अगला कदम क्या होगा। 

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