नया वोटर आईडी और अपडेट करने का खास मौका, ऐसे करें अप्लाई

गुरुग्राम : नया वोटर आईडी और अपडेट करने का खास मौका, ऐसे करें अप्लाई

नया वोटर आईडी और अपडेट करने का खास मौका, ऐसे करें अप्लाई

Google Image | प्रतीकात्मक फोटो

Gurugram : गुरुग्राम जिला में नए मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ने, पुराने मतदाता की आपत्तियों और दावों के अनुरूप संशोधन के लिए 8 दिसंबर तक विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में 3 और 4 दिसंबर को सभी बूथों पर विशेष कैम्प आयोजित किए जाएंगे। आमजन इन बूथों पर जाकर अपने नए वोट बनवाने के साथ अपने वोटर कार्ड को आधार कार्ड से भी लिंक करवा सकते हैं।

3 और 4 दिसंबर को होंगे विशेष कैंप आयोजित
इस बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि जिन व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में नही है और उनकी आयु 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष या इससे अधिक है, वे फॉर्म नंबर-6 भरकर नया वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए व्यक्ति को फॉर्म के साथ रंगीन फोटो, आयु और रिहायशी प्रमाण पत्र लगाना होगा। उन्होंने कहा कि पात्र मतदाताओं की वोट बनवाने के लिए  3, 4 दिसंबर को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक विशेष अभियान के तहत कैंप भी आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान सभी बीएलओ द्वारा मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाकर दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएगी।

आधार कार्ड को वोटर कार्ड से भी किया जाएगा लिंक
निशांत कुमार यादव ने बताया कि नए वोट बनवाने के साथ लोग अपने वोटर कार्ड को आधार कार्ड से भी लिंक करवा सकते हैं। इसके लिए बूथों पर आप्रेटरों और सीएससी केन्द्रों पर व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। श्री यादव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2023 को क्वालीफाइंग तिथि मानकर जिला गुरुग्राम के चारों विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य 8 दिसंबर तक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची में नए मतदाताओं का नाम जोड़ने, पहचान पत्र में गलतियां दूर करने, मृत्यु को प्राप्त मतदाताओं के नाम हटाने का कार्य किया जाएगा।

इस वेबसाइट का ले सहारा
उन्होंने कहा कि इस दौरान अब तक जिन लोगों के फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र नहीं बने हैं, वे नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर अपना मतदाता पहचान पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए ऑफलाइन मोड के तहत मतदान केंद्र के बीएलओ, मतदान क्षेत्र के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी अथवा सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी की मदद से आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा, ऑनलाइन माध्यम से वोटर हेल्पलाइन ऐप और  www.voterportal.eci.gov.in अथवा www.nvsp.in पर आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वैसे तो यह प्रकिया पूरे वर्ष चलती है लेकिन भारत निर्वाचन आयोग के आदेश से यह एक माह का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जो नए मतदाता नवंबर माह में आवेदन करेंगे, उनका नाम 05 जनवरी 2023 को प्रकाशित की जाने वाली मतदाता सूची में दर्शाया जाएगा।

फॉर्म भरने की प्रक्रिया
उपायुक्त ने कहा कि आमजन की सुविधा के लिए 3 और 4 दिसंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। नया वोट बनवाने के लिए फॉर्म नंबर 6, अप्रवासी भारतीय के लिए फॉर्म -6ए में, अपात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से काटने के लिए फॉर्म नंबर-7 और मतदाता के किसी भी ब्यौरे में शुद्धि हेतु फॉर्म नंबर 8 में, उसी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में निवास स्थान बदलने पर फार्म नंबर -8 में आवेदन दे सकते हैं।

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