-वायु गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए जिलाधिकारी ने दिए आदेश
Gurugram News : जिले में 22 अक्टूबर से 31 जनवरी तक बेरियम साल्ट वाले पटाखों की बिक्री बंद रहेगी। जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने वायु गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए बेरियम साल्ट वाले पटाखों के उत्पादन, बिक्री व पटाखे जलाने पर रोक लगा दी है। दीपावली, गुरुपर्व और क्रिसमस के दिन सीमित समय में सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं।
वायु प्रदूषण के साथ सांस रोगियों को होती है तकलीफ
जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बुधवार नौ अक्टूबर को जारी किए अपने आदेश में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार अधिक मात्रा में पटाखे बजाने से वातावरण दूषित हो सकता है। इससे सांस के रोगियों को काफी तकलीफ होती है। सरकार के दिशा-निर्देश व हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सुझाव पर अमल करते हुए पटाखों की बिक्री व उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध 22 अक्टूबर से 31 जनवरी, 2025 तक लागू रहेगा। इस दौरान दीपावली और गुरुपर्व के दिन रात को आठ से दस बजे तक ग्रीन पटाखे बजाए जा सकते हैं। इसी प्रकार क्रिसमिस से एक दिन पहले रात को 11.55 से 12.30 बजे तक ये ग्रीन पटाखे बजाए जा सकते हैं।
वायु इंडेक्स पर नजर रखेंगे अधिकारी
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, विस्फोटक अधिनियम के तहत जारी किए आदेश में जिलाधिकारी ने कहा कि तेज आवाज वाले पटाखे और लड़ियों के उत्पादन व बिक्री पर रोक रहेगी। पटाखों की वजह से वायु प्रदूषण इंडेक्स 2.5 से दस प्वाईंट तक बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी वायु इंडेक्स पर निगरानी रखेंगे। पुलिस, नगर निगम, अग्निशमन व पंचायत विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बाजारों में पटाखों की बिक्री ना हो और कहीं पर भी फैक्ट्री में पटाखे ना बनाए जाएं।