अनियंत्रित डम्पर ट्रक ने मारी टक्कर, तीन युवकों की मौत

गुरुग्राम में दर्दनाक हादसा : अनियंत्रित डम्पर ट्रक ने मारी टक्कर, तीन युवकों की मौत

अनियंत्रित डम्पर ट्रक ने मारी टक्कर, तीन युवकों की मौत

Google | ट्रक चालक हुआ फरार

Gurugram News : रविवार शाम को गुरुग्राम-अलवर हाईवे के पास स्थित नसीरबास गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, एक ओवरलोड अनियंत्रित डम्पर ट्रक ने एक कार को टक्कर मारी। कार में मौजूद तीन युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक ने डम्पर को सड़क किनारे पार्क कर दिया और वहां से फरार हो गया।

मृतकों की पहचान
पुलिस ने मृतकों की पहचान कर ली है। बताया गया कि हादसे का शिकार हुए युवकों में रोहन सिंह और नितिन सिंह सुल्तानपुरी दिल्ली के रहने वाले थे और जितेंद्र सिंह सोनीपत, हरियाणा का निवासी था। तीनों युवकों की उम्र 22 से 26 वर्ष के बीच बताई गई है। पुलिस ने जानकारी दी कि ये तीनों युवक बहुत अच्छे दोस्त थे। रोहन और जितेंद्र एक कंपनी में साथ काम करते थे और राजस्थान में रोहन के चाचा से मिलने जा रहे थे।

मृतकों के पिता का बयान
नितिन सिंह के पिता दिलीप सिंह ने बताया कि वह रविवार को गुरुग्राम-अलवर एक्सप्रेसवे से दिल्ली से राजस्थान के छिदवाई गांव जा रहे थे। शाम करीब 4 बजे यह दर्दनाक हादसा हुआ। दिलीप सिंह ने कहा कि वह दूसरी गाड़ी में सवार थे जबकि नितिन, रोहन और जितेंद्र अलग गाड़ी में यात्रा कर रहे थे। जब वे फिरोजपुर झिरका के गांव नसीरबास को पार कर रहे थे, तब एक तेज रफ्तार डम्पर ट्रक ने उनके आगे वाली कार में टक्कर मार दी। डम्पर चालक ने नियंत्रण खो दिया था और वह डम्पर को सड़क किनारे खड़ा करके मौके से भाग गया। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को पहचानने की कोशिश की लेकिन वह भागने में सफल रहा। तीनों लड़कों की कार के अंदर ही दबकर मौत हो गई।

नूह एसपी का बयान
नूह के पुलिस अधीक्षक (एसपी) विजय प्रताप सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही एक टीम को तुरंत घटना स्थल पर भेजा गया। उन्होंने कहा कि घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन अस्पताल पहुंचने पर तीनों युवकों को मृत घोषित कर दिया गया। मृतकों के परिवारों को इस दर्दनाक घटना के बारे में सूचित कर दिया गया है। झिरका फिरोजपुर पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत धारा 106 (लापरवाही से मौत, लापरवाही को रिपोर्ट न करना), धारा 281 (तेज गाड़ी चलाना), और धारा 324 (4) (नुकसान या क्षति पहुंचाने वाली हरकत करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
 

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