Tricity Today | हिंट एंड रन योजना के तहत मिलेगा मुआवजा
HapurNews : जिले में हिंट एंड रन योजना के तहत अज्ञात वाहन से हुए हादसों के शिकार मृतकों और घायलों को अब परिवहन विभाग द्वारा मुआवजा दिलाया जाएगा। जिसके लिए अभी तक विभिन्न थानों से 34 परिवार को चिन्हित किया गया है। विभागीय अफसरों द्वारा जगह-जगह शिविर लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
इसयोजनाकाप्रावधानहै
दरअसल, ARTO प्रवर्तन रमेश कुमार चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि हिट एंड रन में केस के पीड़ित परिवारों को मुआवजे का प्राविधान तोषण योजना 1980 (Solatium Scheme 1989) में निहित है। जहां किसी भी अज्ञात वाहन से हादसा का शिकार होकर घायल होने पर पीड़ित परिवार को 50 हजार और हादसे में मौत होने पर 2 लाख रुपए देने का प्रावधान है। बताया कि हिट एंड रन योजना के तहत मुआवजा के लिए संबंधित तहसील, थाने या परिवहन विभाग के दफ्तर में आकर आवेदन देना होगा।
क्याबोलेअफसर
ARTO प्रवर्तन रमेश कुमार चौबे ने बताया कि इस आवेदन पर कमेटी जांच करेगी। जांच उपरांत 2 महीने में पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाया जाएगा। जिले में जगह जगह शिविर लगाकर वाहन चालक और उनके परिवारों को जागरूक किया जायेगा। अभी तो जिले के विभिन्न थानों से ली गई रिपोर्ट में अभी तक 34 परिवारों को चिन्हित किया गया है, जिनकी जानकारी कराई जा रही है।