Hapur News : नाबालिग से रेप का प्रयास करने के मामले में दर्ज मुकदमे के आरोपी को अपर जिला जज और सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम) कोर्ट ने दोषी करार दिया है। जज ने दोषी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
क्या था पूरा मामला
दरअसल, विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 जून 2017 को थाना धौलाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने थाना में तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि 23 जून 2017 को उसकी 12 साल की नाबालिग बेटी घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी। इस दौरान आरोपी गुलफाम उर्फ नदीम वहां पहुंचा। आरोपित ने बेटी को अकेला देखकर उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए रेप का प्रयास किया। इसी बीच वहां पहुंचे दो ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पीड़ित के परिजनों को दी। जिसके बाद पीड़ित परिजन मौके पर पहुंचे, उन्हें देखकर आरोपी वहां से भागने लगा। ग्रामीणों की मदद से पीछा करते हुए परिजनों ने आरोपी को पकड़ लिया। जिसके बाद आरोपी को लोग थाने लेकर पहुंचे। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी और आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया था।
अब आया फैसला
विवेचक ने आरोपी के खिलाफ जांच कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई पर जिला जज और सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम न्यायालय में चल रही थी और अब सुनवाई निर्णायक मोड़ में पहुंची। दोनों पक्षों की दलीलों और गवाहों के आधार पर जज उमाकांत जिंदल ने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी गुलफाम उर्फ नदीम को दोषी करार दिया। दोषी को तीन साल के कारावास और 5 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनवाई गई। अर्थदंड अद न देने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।