पोलिंग एजेंट बनने के लिए एपिक कार्ड होना जरूरी, डीएम ने राजनीतिक दलों को चेताया 

हापुड़ लोकसभा चुनाव 2024 : पोलिंग एजेंट बनने के लिए एपिक कार्ड होना जरूरी, डीएम ने राजनीतिक दलों को चेताया 

पोलिंग एजेंट बनने के लिए एपिक कार्ड होना जरूरी, डीएम ने राजनीतिक दलों को चेताया 

Tricity Today | डीएम प्रेरणा शर्मा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए

Hapur News : डीएम प्रेरणा शर्मा ने लोकसभा चुनाव-2024 को सकुशल, शांतिपूर्ण संपन्न करने के उद्देश्य से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को कलेक्ट्रेट सभागार में आदर्श आचार संहिता से अवगत कराया। डीएम ने बैठक करते हुए कहा कि मतदान वाले दिन के लिए पोलिंग एजेंट कोई भी बन सकता है, संबंधित व्यक्ति के पास एपिक कार्ड बना हुआ होना चाहिए, इसके अलावा ऐसा व्यक्ति जो वर्तमान में मंत्री, मेयर, सरकारी सेवक, राशन डीलर, आंगनबाड़ी आदि के पोलिंग एजेंट बनने पर रोक है।

डीएम नें दिए यह निर्देश
डीएम नें सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के दौरान जुलूस, झंडा, विज्ञापन, पंपलेट व अन्य का प्रकाशन अनुमति के बाद ही छापेंगे। उन्होने बताया की प्रशासन द्वारा जो चुनावी खर्चे की लिस्ट उपलब्ध कराई गई है, उसी के अनुसार आपके व्यय मे जोड़ा जाएगा। इसके अलावा मतदान केंद्रो पर जो पोलिंग एजेंट लगाए जाएं उनको आदर्श आचार संहिता के बारे में विस्तार से अवगत करा दिया जाए, साथ ही उन्हें बताया जाये की पोलिंग एजेंट के द्वारा दुर्व्यवहार की दशा में तत्काल एफआईआर दर्ज की जा सकती है।डीएम ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव सम्बंधी सभी प्रकार के आवेदन पत्र सुविधा पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे और उसी के अनुसार अनुमति दी जाएगी। उन्होंने सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को सख्त निर्देश दिया कि आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयान नहीं दें
एसपी ने बताया कि सभी राजनीतिक दलों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक गाइडलाइन निर्धारित की गई है। अतः सभी लोग उसी के अनुसार चुनाव कराए, इसके अलावा राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति किसी के व्यक्तिगत जीवन या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले वक्तव्य नहीं देंगे। साथ ही काउंटिंग के दौरान अनाधिकृत व्यक्ति का अंदर जाना बिलकुल ही निरुद्ध है। 

बिना अनुमति के नहीं होगी रैली 
उन्होने बताया की मतदान केंद्र के अंदर सुरक्षा प्राप्त कर्मी भी बिना सुरक्षा के ही मतदान करेंगे, उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी बिना अनुमति के रैली आदि न करें, इसके अलावा यदि गाड़ियों में किसी प्रकार का सायरन या बत्ती लगवाए हो तो उसको अपने स्तर से उतरवा लें अन्यथा पुलिस प्रशासन के द्वारा कड़ी कार्रवाई करते हुए उतराया जाएगा। बैठक के दौरान कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो हैंडबुक आप लोग को प्राप्त है उसे पढ़ लें और उसी के अनुसार अपने चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करायें।

Copyright © 2023 - 2024 Tricity. All Rights Reserved.