अफवाह फैलाने पर होगा एक्शन, देखें एडवाइजरी 

हापुड़ से काम की खबर : अफवाह फैलाने पर होगा एक्शन, देखें एडवाइजरी 

अफवाह फैलाने पर होगा एक्शन, देखें एडवाइजरी 

Tricity Today | Symbolic

Hapur News : हापुड़ जिले में आगामी त्योहारों को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा ने धारा 144 लागू कर दी है। यह आदेश 25 सितंबर तक प्रभावी रहेगा।

जिलाधिकारी ने किया अलर्ट
जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा ने बताया कि मोहर्रम, स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान पांच या उससे अधिक लोगों के एक साथ सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित होने या चलने पर रोक रहेगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति या समूह यातायात बाधित नहीं करेगा और न ही किसी सरकारी या गैर-सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी पर जाने से रोकेगा। साथ ही, किसी भी प्रकार की नारेबाजी या भ्रामक प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा, जिससे जातीय तनाव पैदा हो सकता है।

लाउडस्पीकर के लिए अनुमिति की जरूरत 
सुरक्षा के मद्देनजर, हथियार लेकर आवागमन पर भी रोक लगाई गई है। यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तेज आवाज वाले उपकरणों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी रहेगी। जिलाधिकारी ने सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली झूठी या भ्रामक सूचनाओं पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की उत्तेजनात्मक अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास शांति बनाए रखने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। धार्मिक स्थलों पर परंपरागत रूप से बजने वाले लाउडस्पीकरों को छोड़कर, अन्य किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

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