किशोर का कुकर्म करने वाले को 5 साल की कैद, ऐसे दिया था हैवानियत को अंजाम

हापुड़ कोर्ट का फैसला : किशोर का कुकर्म करने वाले को 5 साल की कैद, ऐसे दिया था हैवानियत को अंजाम

किशोर का कुकर्म करने वाले को 5 साल की कैद, ऐसे दिया था हैवानियत को अंजाम

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Hapur News : किशोर का कुकर्म करने वाले को 5 साल की कैद, ऐसे दिया था हैवानियत को अंजाम हापुड़ में अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश) पॉक्सो एक्ट उमाकांत जिंदल ने किशोर के साथ कुकर्म करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

क्या है पूरा मामला?
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो हरेंद्र त्यागी ने बताया कि गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था। महिला ने बताया कि उसके पति कस्बे में ही रहने वाले राजपाल मिस्त्री के निर्माणाधीन मकान में बेलदारी का कार्य कर रहे थे। बीते 21 नवंबर 2022 को राजपाल मिस्त्री के मोहल्ले में किसी की मौत हो गई थी, जिस कारण वहां काम करने नहीं गए और किसी दूसरे मिस्त्री के साथ अन्य स्थान पर बेलदारी का काम करने गए थे।

कैसे दिया वारदात को अंजाम
महिला का 13 साल का बेटा अपने पिता को देखने राजपाल मिस्त्री के निर्माणाधीन मकान के पास गया और वापस नहीं लौटा। चिंतित मां उसकी तलाश में वहां पहुंची, जहां उसने देखा कि उसका बेटा घबराया हुआ बैठा था। बेटे से पूछने पर उसने बताया कि राजपाल मिस्त्री ने उसके साथ कुकर्म किया है। 

5 साल की सजा और 5 हजार रुपये का अर्थदंड
पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और जांच शुरू की। आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश की गई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट उमाकांत जिंदल ने राजपाल मिस्त्री को IPC की धारा 377/511 के अंतर्गत दोषी करार देते हुए 5 साल का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा।

कोर्ट ने सुनाया फैसला
यह मामला न्यायालय के समक्ष पेश हुआ, जहां सभी गवाहों और सबूतों की जांच के बाद न्यायधीश ने आरोपी को दोषी पाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि बच्चों के साथ ऐसे अपराधों को सहन नहीं किया जा सकता और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी, ताकि समाज में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

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