Google image | हापुड़ में हत्याकांड में आया फैसला :
HapurNews : अवैध संबंधों के चलते पत्नी द्वारा प्रेमी संग मिलकर पति की चाकू से गोदकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। मामले में दर्ज मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय प्रथम) ने आरोपी प्रेमी और महिला को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर 32-32 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
क्याहैपूरामामला
दरअसल, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार त्यागी और आशीष कश्यप ने बताया कि द्वारका के सेक्टर-24 दिल्ली के गांव टूलखास के कपिल कुमार ने 6 अक्टूबर 2019 को पिलखुवा कोतवाली में तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया कि करीब 7 साल पहले उसके भाई अशोक कुमार की शादी शाहबाद मोहम्मदपुर दिल्ली की सोनिया के साथ हुई थी। शादी के बाद सोनिया ने एक बेटी को जन्म दिया था। करीब एक साल पहले सोनिया की जान-पहचान पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के गांव सिखैड़ा के गगन उर्फ गोलू से हुई थी। जिसके बाद दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए।
हत्याकरदीथी
3 महीने पहले गगन उर्फ गोलू घर से सोनिया को भगा लाया था। इसके बाद से पीड़ित उसका भाई अशोक, भाई का साला गौरव दोनों की तलाश कर रहे थे। 6 अक्टूबर 2019 को तीनों गगन के घर पहुंचे। छानबीन करने पर पता चला कि गगन अपने खेत पर सोनिया के साथ मौजूद है। तलाश करते हुए तीनों गांव स्थित पानी की टंकी के पास पहुंचे, देखा तो दोनों वहां दोनों मिल गए। अशोक को देखते ही गगन ने जेब से चाकू निकालकर अशोक के पेट में घोंप दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौके से जान बचाकर भागे पीड़ित और उसके भाई के साले गौरव ने पुलिस को सूचना दी।जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
सजासुनाई
पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में विवेचक ने दोनों हत्यारोपितों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय प्रथम) में चल रही थी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश मिताली गोविंद राय ने सोनिया और गगन को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया।