Tricity Today | हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण के सचिव प्रदीप कुमार सिंह
Hapur News : हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण (HPDA) ने हाईवे किनारे ढाबों के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब बिना अनुमति के चल रहे होटलों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बिना अनुमति चल रहे 38 होटलों को नोटिस जारी किया गया है। प्राधिकरण ने तीन दिनों में अभिलेख जारी करने का आदेश दिए है।
इन होटलों के खिलाफ हुई कार्रवाई
दरअसल, शहर में होटलों की भरमार सी लगी है। गली मोहल्लों में ओयो के नाम से दो-दो कमरों में होटलों का संचालन किया जा रहा है। हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण (HPDA) ने अपने क्षेत्र में संचालित ऐसे 38 होटलों को नोटिस जारी किए हैं। इसमें मेरठ रोड पर छप्पन भोग, गढ़ रोड पर ग्रीन पैलेस, दे सिग्नेचर ओयो पीर रोड हापुड़, गढ़ रोड पर दयाल रिजेंसी, गोल्डन इन सोटावली, अक्की प्लाजा ओयो होटल, श्री बांके बिहारी टूरिस्ट ढाबा, विराट होटल, 7 इलेविन ओयो, सागर होटल, राॅयल होटल, होटल साइन मेरठ बाईपास ओयो, मामा यादव होटल, द मन्नत ओयो होटल, शिवा ढाबा कस्बा बाबूगढ़, ग्रीन ओयो होटल, कैपटाउन ओयो होटल, ओयो होटल कुचेसर चौपला, तनवीर ओयो रिसोर्ट, नंदराम शुद्ध भोजनालय, डिलाइट इन होटल, ब्लू मून होटल, लाइट एंड नाइट ओयो, रायल गार्ड बैंकट, होटल ली ग्रांड, स्काई लार्क होटल, राही टूरिस्ट होटल, कैलाश गेस्ट हाउस, अमृत परिसर मंदिर व धर्मशाला, गंगा व्यू गेस्ट हाउस, श्री गंगा गेस्ट हाउस, विभु गेस्ट हाउस, शिव गंगा गेस्ट हाउस, श्री महावर वैश्य चैरिटेबल ट्रस्ट, गैलेक्सी बाइट होटल, ग्रीन पैलेस और सफारी होटल शामिल है।
क्या बोले अधिकारी?
हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण (HPDA) के सचिव प्रदीप कुमार सिंह का कहना है कि नोटिस जारी कर सभी से तीन दिन के अंदर अनुमति संबंधी दस्तावेज जमा करने के आदेश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।