Hapur News : जिले में किशोरी का अपहरण कर रेप करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को 10 वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
क्या है पूरा मामला
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि 11 फरवरी 2018 को थाना हाफिजपुर क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी। जिसमें पीड़िता ने बताया था कि 10 फरवरी 2018 की रात उसकी नाबालिग बेटी घर से शौच के लिए जंगल में गई थी। घर लौटते वक्त जिला बुलंदशहर के थाना नरसेना क्षेत्र के गांव बसी के नीरज ने बेटी का अपहरण कर लिया और फरार हो गया।
पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट
मामले की जानकारी पर पीड़ित और उसके परिजनों ने बेटी की तलाश शुरू कर दी। संभावित जगहों पर तलाश के बाद भी बेटी का सुराग नहीं लगा। तलाश के दौरान उन्हें नीरज द्वारा बेटी को अपहरण कर ले जाने की जानकारी हुई। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चल रही थी।
अब आया फैसला
वहीं, सुनवाई निर्णायक मोड़ में पहुंची। न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने नीरज को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने फैसल सुनाते हुए दोषी को 10 वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर देय होगी। पीड़िता के पुर्नवास के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीड़िता को एक लाख रुपये भी देय होंगे।