हापुड़ में 13 जून तक धारा 144 लागू, 26 अप्रैल को होगा मतदान

लोकसभा चुनाव 2024 : हापुड़ में 13 जून तक धारा 144 लागू, 26 अप्रैल को होगा मतदान

हापुड़ में 13 जून तक धारा 144 लागू, 26 अप्रैल को होगा मतदान

Tricity Today | धारा 144 लागू

Hapur News : लोकसभा चुनाव-2024 को सम्पन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता लगा दी है। हापुड़ जनपद की तीनों लोकसभा सीट मेरठ, अमरोहा और गाजियाबाद सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव होगा। चुनाव निष्पक्ष, शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए डीएम प्रेरणा शर्मा ने हापुड़ जिले में 13 जून तक धारा 144 लागू कर दी है।

आमसभा के लिए लेनी होगी अनुमति
हापुड़ डीएम प्रेरणा शर्मा ने बताया कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिले में 13 जून तक धारा 144 लागू कर दी गई है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि बिना लिखित अनुमति के किसी भी स्थान पर कोई भी आमसभा आयोजित नहीं की जाएगी और ना ही कोई जुलूस अथवा किसी प्रकार का प्रदर्शन आयोजित किया जायेगा।कोई भी व्यक्ति इस अवधि के अन्दर अपने आवास के भीतर या बाहर सार्वजनिक स्थान पर ईंट के टुकड़े, सोडावाटर की बोतले और ऐसी सामग्री जिसका उपयोग किसी प्रकार के आक्रमण के दृष्टिकोण से किया जा सकता है, ऐसे ध्येय के लिये प्रयोग नहीं करेगा।

शस्त्र लेकर नहीं करेंगे आवागमन
वहीं, कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के राजनैतिक, जातीय, धार्मिक व सामाजिक भावनाओं को बिगाड़ने वाले किसी प्रकार के नारे आदि नहीं लगाएगा और न ही सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार करेगा। ऐसा कोई कार्य लिखकर, बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं करेगें, जिससे किसी धर्म, मजहब, सम्प्रदाय जाति या सामाजिक वर्ग की भावना आहत हो या उससे विभिन्न व्यक्तियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। जिले की सीमा के अन्तर्गत किसी प्रकार का शस्त्र कोई भी व्यक्ति जैसे बन्दूक, पिस्टल रिवाल्वर, भाला, चाकू, लाठी, डण्डा व किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ आदि लेकर आवागमन नहीं करेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात अधिकारी और कर्मचारी पर लागू नहीं होगा।

अफवाह फैलाने पर होगी कार्रवाई
वहीं, कोई भी व्यक्ति रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। सोशल मीडिया (फेसबुक, व्हाटसअप, या अन्य किसी इलेक्ट्रानिक माध्यम से) किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना, उत्तेजनात्मक अफवाह आदि नहीं फैलाएगा। किसी भी ग्रुप में सम्बन्धित ग्रुप एडमिन द्वारा उनके ग्रुप में कोई भी भ्रामक सूचना, अफवाह अथवा ऐसी कोई विज्ञप्ति प्रकाशित होने से रोका जायेगा, जिससे कि जन सामान्य भ्रमित हो। यदि कोई सदस्य इस प्रकार का सन्देश या वीडियो डालता है तो ग्रुप एडमिन इसकी सूचना देगा।  सभी राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल सम्बन्धी आयोजन, किसी प्रकार की प्रदर्शनी, रैलियों, जलूस एवं अन्य सभी कार्यकम, जिसमें  पांच से अधिक व्यक्ति सम्मिलित हो रहे हैं, बिना अनुमति के नहीं किए जाएंगे।

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