Hapur News : अपनी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय सत्र न्यायाधीश हापुड़ ने निरस्त कर दिया। जिससे हत्यारोपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आरोपी विकास शर्मा पुत्र रामदत्त शर्मा ने जमानत पर रिहा होने के लिए न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दिया था, जिसे सत्र न्यायाधीश हापुड़ रविन्द्र कुमार-1 ने निरस्त कर दिया। आरोपी ने हापुड़ के आर्यनगर निवासी 35 वर्षीय सोनिया की निजामपुर में अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर हत्या की थी। जिसे बदमाशों द्वारा लूट कर हत्या करने का रुप दिया गया था, लेकिन पुलिस जांच में सब स्पष्ट हो गया।
यह था मामला
दरअसल, मामला पिछले वर्ष 30 दिसंबर का है। जब हापुड़ नगर क्षेत्र के निजामपुर के पास सर्विस मार्ग पर शाम करीब 8:00 बजे कार सवार दंपति के साथ लूट की घटना की खबर मिलने से क्षेत्र में सनसनी मच गई थी। मोदीनगर निवासी पति विकास शर्मा ने पुलिस को जानकारी दी थी कि बाइक सवार बदमाशों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया और 50 हजार रुपए की लूट के बाद महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने जब मामले की गहनता से जांच की तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया और पति विकास शर्मा ने वारदात को स्वीकार कर लिया।
अवैध संबंध के चलते पति ने की थी हत्या
विकास शर्मा पुत्र रामदत्त शर्मा मोदीनगर के आनंद विहार का रहने वाला है। जिसकी शादी 10 वर्ष पहले हापुड़ के मोहल्ला आर्यनगर निवासी 35 वर्षीय सोनिया के साथ हुई थी। विकास शर्मा दवा कंपनी में कार्य करता था। जिसका एक महिला कर्मचारी के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। ऐसे में विकास ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने की साजिश रची थी।
इसी के साथ पुलिस को विकास के मोबाइल से डिवोर्स एग्रीमेंट भी बरामद हुआ है। आरोपी ने मोदीनगर से चलते वक्त विकास ने सारी योजना तैयार कर ली थी और मौका देखकर अपनी प्रेमिका के साथ अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मृतका के पिता त्रिलोक चंद की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी पति विकास शर्मा को गिरफ्तार कर लिया जिसका जमानत याचिका खारिज कर दी है।