बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी व उनकी माँ को मिली राहत, आयोसिस कम्पनी के खिलाफ दर्ज केस से हटाया गया नाम

लखनऊ : बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी व उनकी माँ को मिली राहत, आयोसिस कम्पनी के खिलाफ दर्ज केस से हटाया गया नाम

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी व उनकी माँ को मिली राहत, आयोसिस कम्पनी के खिलाफ दर्ज केस से हटाया गया नाम

Google Image | सुनन्दा शेट्टी एवं शिल्पा शेट्टी


Lucknow News : लखनऊ के विभूति खंड थाने में बीते साल 2020 में आयोसिस स्लिमिंग स्किन सैलून व स्पा की फ्रेंचाइजी के नाम पर करोडों की ठगी और घटिया समान देने का आरोप लगा था। इस मामले में दर्ज FIR में शिल्पा शेट्टी और उनकी माँ सुनन्दा शेट्टी को बड़ी राहत मिल गयी है। पुलिस ने दोनों लोगों का इस केस से नाम हटा दिया है। वहीं कंपनी की डायरेक्टर व शिल्पा शेट्टी की सहयोगी रही किरण बाबा को अभी इस केस में राहत नहीं मिली है। बता दें कि पहले इस मामले की विवेचना विभूति खण्ड थाने से की जा रही थी लेकिन विवेचना में लापरवाही के चलते इसकी जांच चिनहट थाने में ट्रांसफर कर दी गयी थी।

7 लोगों के खिलाफ लगी चार्जशीट
विवेचना कर रहे दारोगा अजय शुक्ला ने बताया कि इस मामले में 7 लोगो के खिलाफ चार्जसीट दाखिल कर दी गयी है। ठगी होने से पहले ही एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी व उनकी मां सुनंदा शेट्टी ने इस कंपनी को छोड़ दिया था। उनके खिलाफ लगे आरोपों में कोई भी सबूत नहीं मिला जिसकी वजह से उनका नाम हटा दिया गया है। पीड़िता के द्वारा कहा गया था कि उनकी संलिप्तता है जिसके चलते शिल्पा शेट्टी को 11 अगस्त को नोटिस भी भेजी गई थी। लेकिन वादी द्वारा लगाए आरोप में उनकी भूमिका नही मिली। फिलहाल इस कंपनी की डायरेक्टर किरण बाबा के खिलाफ जांच चल रही है। 

FIR में यह तीन थे मुख्य आरोपी
डीसीपी ईस्ट संजीव सुमन ने बताया था कि 2020 में विभूतिखंड थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें एक ब्यूटी पार्लर जिसके लिए एक फ्रॉड का मामला सामने आया था। इसमें मैनेजमेंट द्वारा वादियों को सही समान उपलब्ध नहीं कराया गया था। चिनहट थाने में इसकी विवेचना ट्रांसफर कर दी गयी थी। चिनहट से एक टीम मुंबई रवाना की गई थी। इस कंपनी से शिल्पा शेट्टी पहले जुड़ी रही थी। लेकिन फिलहाल अभी हमारी विवेचना में मुख्य आरोपी नामजद तीन लोग हैं। इन्ही से पूछताछ करने के लिए टीम मुंबई के लिए रवाना हुई थी।

प्रोडक्ट बेचने के नाम पर ठगी का आरोप
इस मामले में ओमैक्स हाइट्स निवासी पीड़िता ज्योत्सना ने तीन नामजद लोगों पर आईपीसी धारा में  406, 420, 506 नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। जिस के मुख्य आरोपी विनय भसीन व अनामिका चतुर्वेदी, इशरीफल धरमजावाला व नवनीत कौर सुजलाना, आशा व पूनम झा थे। कंपनी के ऊपर आरोप था कि कई प्रोडक्ट बेचने के बहाने कंपनी लोगों के साथ ठगी की थी। इसी सिलिसले में तीनों आरोपियों से पूछताछ के लिए चिनहट पुलिस टीम मुम्बई रवाना हुई थी।

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