अवैध स्टैंड संचालकों पर सीएम योगी का सख्त रुख, 24 घंटे में नहीं हटाए तो गैंगस्टर के साथ जब्त होगी संपत्ति

Lucknow News : अवैध स्टैंड संचालकों पर सीएम योगी का सख्त रुख, 24 घंटे में नहीं हटाए तो गैंगस्टर के साथ जब्त होगी संपत्ति

अवैध स्टैंड संचालकों पर सीएम योगी का सख्त रुख, 24 घंटे में नहीं हटाए तो गैंगस्टर के साथ जब्त होगी संपत्ति

Tricity Today | Yogi Adityanath

Lucknow News : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुंडा-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सख्त रुख अपनाया है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में किसी भी सड़क पर अवैध बस, टेंपो, रिक्शा और ट्रक स्टैंड किसी भी हालत में चलने न दिया जाए। इसे संचालित करने वालों को 24 घंटे में बंद करने का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद अधिकारी गैंगस्टर एक्ट लगाकर उनकी संपत्ति जब्त करेंगे। वहीं सीएम ने रात को सड़क किनारे खड़े होने वाले ट्रक के लिए नाराजगी जताई है।

सड़क किनारे न खड़े हो वाहन- सीएम
सीएम योगी ने सड़क सुरक्षा के संबंध में वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान यूपी में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कहा कि गृह विभाग और परिवहन विभाग की ज़िम्मेदारी है कि सड़क किनारे वाहन न खड़े हो क्योंकि ये वाहन हादसे की वजह बनते हैं। सड़कों पर जहां कहीं भी मानक के विपरीत स्पीड ब्रेकर बने हैं उन्हें तत्काल हटाया जाए। टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर न बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि स्पीड ब्रेकर को कमर तोड़ू न बनाया जाए। ऐसे स्पीड ब्रेकर बीमार व्यक्तियों व गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक हो सकते हैं।

स्टंटबाजों पर होगी कड़ी कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में स्वयं सेवा समूहों की मदद जागरूकता अभियान चलाएं जाएं और होर्डिंग लगाकर जागरूक करें। इसके बाद न मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। स्टंट बाजों पर नकेल कसने के लिए सख्ती अपनाई है। उन्होंने कहा सड़क स्टंट करने की जगह नही है। इस तरह का कृत्य करने वालों के खिलाफ अधिकारी कार्रवाई करें। गृह विभाग और परिवहन विभाग को जिम्मेदारी दी है कि बाज़ार, मोड़ और स्पीड लिमिट जगह-जगह लिखवाया जाए। इनलीगिल माइनिग और ओवर लोडिंग गाड़ियों को भी रोकने के निर्देश दिए हैं। योगी ने कहा कि राज्य सड़क परिवहन निगम यह सुनिश्चित करें कि जिसे ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं उस व्यक्ति को ट्रैक पर वाहन चलवाकर देखें।

Copyright © 2023 - 2024 Tricity. All Rights Reserved.