कोविड की ड्यूटी के दौरान छुट्टी लेने वाले चिकित्सकों मेडिकल कर्मियों को अवकाश लेने से पहले अनुमति लेने का निर्देश जारी किया गया है। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने ऐसा न करने पर दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कोविड के बढ़ते मामलों के बाद ड्यूटी न करने की बात सामने आ रही थी। इसी को देखते हुए ये निर्देश जारी किए गए हैं।
मेडिकल कर्मी के खिलाफ लापरवाही की शिकायत
सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों में मेडिकल सेवा में पूर्व से कार्यरत मेडिकल कर्मी कोविड-19 ड्यूटी में लापरवाही कर रहे हैं तथा सेवा को छोड़ने अथवा अनुपस्थिति होने के उपाय अपना रहे हैं। वर्तमान समय में महामारी अधिनियम के अंतर्गत कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन अधिनियम 2005 के अंतर्गत महामारी के नियंत्रण हेतु आपदा के रूप में महामारी का निवारण किया जा रहा है।
बिना अनुमति अवकाश लेने पर होगी कार्रवाई
लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश ने आदेश देते हुए कहा कि समस्त मेडिकल एवं पैरामेडिकल कर्मी चाहे वे निजी क्षेत्र में कार्यरत हों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में, की सेवाओं का आवश्यक उत्तरदायित्व के अंतर्गत होने के कारण आवश्यकता पड़ने पर अनिवार्यत: उपस्थित रहना होगा। विशेष रूप से किसी प्रकार के कोविड चिकित्सालयों में कार्यरत कर्मियों के प्रकरण में सेवा छोड़ने, अवकाश देने अथवा अन्य अनुपस्थिति के समक्ष प्रकरण में सक्षम स्तर से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। स्पष्ट किया जाता है कि संशय की स्थिति में सक्षम स्तर पर निर्णय मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ द्वारा किया जाएगा। इस आदेश के किसी भी प्रकार का उल्लंघन अथवा अनुपालन में शिथिलता राष्ट्रीय आपदा मोचन अधिनियम 2005 एवं भारतीय दंड संहिता 1807 धाराओं में होगा।