अयोध्या में मस्जिद के लिए आवंटित भूमि से जुड़ी याचिका खारिज, खंडपीठ ने की अहम टिप्पणी

उच्च न्यायालय : अयोध्या में मस्जिद के लिए आवंटित भूमि से जुड़ी याचिका खारिज, खंडपीठ ने की अहम टिप्पणी

अयोध्या में मस्जिद के लिए आवंटित भूमि से जुड़ी याचिका खारिज, खंडपीठ ने की अहम टिप्पणी

Google Image | High Court of Judicature at Allahabad

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सोमवार को अयोध्या में मस्जिद के लिए आवंटित जमीन धन्नीपुर, मस्जिद मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। यहां यह बता दें कि याचिकाकर्ताओं के वकील ने याचिका वापस लेने की मांग पहले ही की थी, जिसके बाद प्रथम दृष्टया याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस मनीष कुमार की डबल बेंच ने यह फैसला सुनाया।

डिविजन बेंच ने याचिकाकर्ता रानी कपूर पंजाबी और रमा रानी पंजाबी की याचिका पर यह फैसला दिया। सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता रमेश कुमार सिंह ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि धन्नीपुर में मस्जिद के लिए आवंटित जमीन की गाटा संख्या और याचिका में उल्लिखित घाटा संख्या दोनों अलग-अलग हैं लिहाजा याचिका गलत तथ्यों पर आधारित है और खारिज होने योग्य है। इस पर याचिकाकर्ताओं के वकील एच जी एस परिहार ने अपनी गलती मानते हुए याचिका वापस लेने की मांग की। इसके बाद डिवीजन बेंच ने सुनवाई कर याचिका को ख़ारिज कर दिया।

उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद के लिए आवंटित जमीन पहले से ही विवादित है इस सम्बंध में मुकदमा अभी तक विचाराधीन है। इसके बावजूद मस्जिद के लिए राज्य सरकार द्वारा इसी ज़मीन में से 5 एकड़ ज़मीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आवंटित कर दिया है याचिकाकर्ताओं ने‌ राज्य सरकार द्वारा मस्जिद के लिए आवंटित जमीन और उसके पूर्व की सम्पूर्ण प्रक्रिया को हाईकोर्ट में कुछ दिनों पूर्व याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई थी।

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