Lucknow : यूपी में गोरखनाथ मंदिर के बाहर तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला कर उन्हें घायल करने के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को तीसरी बार पुलिस रिमांड पर लिया गया है। सोमवार को एटीएस के प्रभारी न्यायाधीश मोहम्मद गजाली ने 7 दिन की रिमांड पर भेजने का आदेश दिया। एटीएस आरोपी मुर्तजा को 26 अप्रैल की सुबह 11 बजे से तीन मई की सुबह 11 बजे तक हिरासत में रखेगी। बता दें कि गोरखपुर जेल से मुर्तजा को कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ ले जाया गया। सुबह करीब पांच बजे एसटीएस की टीम मुर्तजा को लेकर निकली और सुबह 11:30 बजे लखनऊ कोर्ट में पेश किया था।
7 दिन की मिली पुलिस रिमांड
इसके साथ ही जेल अधीक्षक का पत्र भी कोर्ट में पेश किया गया। इसमें जेल अधीक्षक ने आरोपी को लखनऊ जेल में रखने का अनुरोध किया था। एडीजी लॉ एंड आर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि मुर्तजा पर UAPA और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम धाराएं लगाई गई हैं। जिसके बाद मुर्तजा को लखनऊ की एटीएस कोर्ट में लाया जाया गया। जहां पर 7 दिन की अतिरिक्त पुलिस रिमांड ली गई है। इस दौरान जो चीजें विवेचना के दौरान छूट गई थी तथा एविडेंस को एकत्रित कर एक दूसरे से जोड़ेंगे ताकि कोर्ट में हम पुख्ता सबूत पेश कर पाए।
सीएम ने गंभीरता से जांच करने के दिए थे आदेश
बीते 3 अप्रैल को मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में हमला करते हुए 3 जवानों को घायल कर दिया था। इसके बाद अवनीश अवस्थी ने कहा था कि गोरखनाथ मंदिर में पुलिस के जवानों पर जो हमला हुआ है वह साजिश का हिस्सा है। इसको आतंकी घटना कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस पूरी घटना की जांच यूपी एटीएस को दी गई है। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ एक साथ काम करेंगे। जिन तीन जवानों ने घटना को विफल किया, गोपाल गौड़, अनिल पासवान और अनुराग राजपूत को 5 लाख रुपए नकद इनाम देने की घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि इसके लैपटॉप-मोबाइल में जो भी जानकारी मिली है उसकी गंभीरता से जांच की जाए।