Uttar Pradesh News : लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा ने रविवार को सरेंडर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते आशीष की जमानत रद्द करते हुए एक हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना। याचीकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत गलत है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 129 दिन जेल में रहने के बाद 15 फरवरी को यह जमानत आशीष को दी थी।
एसआईटी ने 14 के खिलाफ दाखिल किया था आरोपपत्र
बीते 3 अक्टूबर को लखीमपुर के तिकुनिया में हुए बवाल में चार किसान, एक पत्रकार, एक ड्राइवर और दो भाजपा कार्यकर्ता मारे गए थे। चार किसानों समेत एक पत्रकार की मौत के मामले में केंद्रीय मंत्री पुत्र आशीष मिश्र उर्फ मोनू समेत 14 आरोपियों के खिलाफ एसआईटी ने आरोपपत्र दाखिल कर दिया था। जिसकी सुनवाई जिला जज की कोर्ट में चल रही है। इस मामले में आशीष मिश्र 10 अक्टूबर से जिला जेल में बंद था।
क्या है पूरा मामला
पूरा मामला 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा से जुड़ा है। यहां किसानों ने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र का विरोध करते हुए काले झंडे दिखाए थे। इसी दौरान एक गाड़ी ने किसानों को कुचल दिया था। इसमें चार किसानों की मौत हो गई थी। इसके बाद हिंसा भड़क गई थी। आरोप है कि भड़की हिंसा के दौरान किसानों ने एक ड्राइवर समेत चार लोगों को पीट-पीटकर मार डाला था। इसमें एक पत्रकार भी मारा गया था। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र समेत 15 लोगों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का केस दर्ज किया गया था।