तीन आईपीएस अधिकारियों का कार्यकाल पूरा होने से पहले सेवानिवृत्त किया गया, तुरंत प्रभाव से सेवा समाप्त करने का आदेश

UP NEWS : तीन आईपीएस अधिकारियों का कार्यकाल पूरा होने से पहले सेवानिवृत्त किया गया, तुरंत प्रभाव से सेवा समाप्त करने का आदेश

तीन आईपीएस अधिकारियों का कार्यकाल पूरा होने से पहले सेवानिवृत्त किया गया, तुरंत प्रभाव से सेवा समाप्त करने का आदेश

Google Image | Amitabh Thakur IPS

भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) उत्तर प्रदेश कैडर के तीन अधिकारियों को सेवा पूरी होने से पहले ही सेवानिवृत्त (रिटायर) करने का फैसला लिया है। सेवानिवृत्त किये गये एक आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने मंगलवार को खुद शासन द्वारा दिये गये आदेश की प्रति ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी। ट्वीट में संलग्नु उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्यद सचिव गृह, अवनीश कुमार अवस्थीी का आदेश संलग्न है। 

इसमें कहा गया है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के 17 मार्च के आदेश के द्वारा 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को 'लोकहित' में सेवा में बनाये रखने के योग्य नहीं पाया गया है। इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। अमिताभ ठाकुर ने अपने ट्वीट में कहा, ''मुझे अभी-अभी लोकहित में सेवानिवृत्ति का आदेश प्राप्त हुआ। सरकार को अब मेरी सेवाएं नहीं चाहिए, जयहिंद।'' ठाकुर समय-समय पर सरकार के फैसलों की आलोचना करते रहे हैं।

अमिताभ ठाकुर के अलावा 2002 बैच के एक पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) और 2005 बैच के एक पुलिस अधीक्षक (एसपी) को भी सेवा पूरी होने से पहले सेवानिवृत्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। अवनीश कुमार अवस्‍थी ने इस सूचना की पुष्टि की है। बताते चलें कि सीधी सेवा के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर का कार्यकाल अभी जून, 2028 तक बचा है। जबकि राज्यच पुलिस सेवा से प्रोन्नत होकर आईपीएस बने अन्यन दोनों अधिकारियों का कार्यकाल जून 2023 और अप्रैल 2024 तक है। इन अधिकारियों के खिलाफ कई मामलों में जांच चल रही है।

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