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Chandigarh News : चंडीगढ़ के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने आवारा कुत्तों को लेकर हुए विवाद में एक परिवार को अग्रिम जमानत दी, लेकिन निर्देश दिया कि वे रिहायशी इलाके में आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिलाएं। दरअसल, आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वालों और इन कुत्तों के हमलों से घायल होने वाले लोगों के बीच विवाद लगातार बढ़ रहे हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद समेत पूरे दिल्ली-एनसीआर में भी ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।