Tricity Today | हाईकोर्ट
Noida Desk : हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में सुनवाई करते हुए आज के युवाओं को कुछ जरूरी सलाह दी है। हाईकोर्ट ने युवाओं से अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की अपील की है। कोर्ट ने कहा कि उन्हें अपने शरीर की अखंडता और गरिमा की रक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा विपरित लिंग के लोगों का सम्मान करना चाहिए। बता दें कि एक 20 वर्षीय युवक को उसकी नाबालिग प्रेमिका के साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में ट्रायल कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की सजा सुनाई है। युवक ने इस सजा के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील की थी। मामले में हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता को बरी करते हुए स्वीकार किया कि पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाना अपराध ही रहेगा, फिर चाहे वो संबंध सहमति से बने हों या फिर असहमति से।