सुप्रीम कोर्ट ने कप्पन को मां से मिलने की दी अनुमति, इन शर्तों के साथ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में जाएगा केरल

बड़ी खबरः सुप्रीम कोर्ट ने कप्पन को मां से मिलने की दी अनुमति, इन शर्तों के साथ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में जाएगा केरल

सुप्रीम कोर्ट ने कप्पन को मां से मिलने की दी अनुमति, इन शर्तों के साथ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में जाएगा केरल

Social Media | सिद्दीक कप्पन को 5 दिन के लिए केरल जाने की मंजूरी मिल गई

सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस मामले में हिंसा भड़काने की साज़िश के आरोप में गिरफ्तार सिद्दीक कप्पन को 5 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। कप्पन की मां की हालत बेहद नाजुक है। आरोपी ने शीर्ष अदालत ने अपनी मां से मिलने की इच्छा जताई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उसे पांच दिनों के लिए केरल जाने की अनुमति दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि आरोपी पांचवें दिन जेल लौट आएगा। पुलिस की एक टीम उसके साथ केरल जाएगी, जिसकी निगरानी में वह अपने घर रहेगा। इस दौरान उसे मीडियाबाजी नहीं करने को कहा गया है।

दरअसल पिछले साल उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित युवती से सामूहिक दुष्कर्म की घटना सुर्खियों में थी। कप्पन को इस केस में साजिश रचने के आरोप में रास्ते में गिरफ्तार किया गया था। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने जमानत याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान कप्पन सोशल मीडिया और दूसरी मीडिया को कोई साक्षात्कार नहीं देंगे।  पीठ में न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमणियन भी थे। तीनों न्यायाधीशों ने कहा कि कप्पन अपने परिजन और संबंधित डॉक्टरों के अलावा किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलेगा। 

केरल पुलिस करेगी सहयोग
सिद्दीक कप्पन के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारियों की एक टीम भी जाएगी। केरल पुलिस उनके साथ सहयोग करेगी। कप्पन को पिछले साल पांच अक्टूबर को हाथरस जाते वक्त गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कहा था कि उसने चार लोगों को मथुरा में गिरफ्तार किया था। इन सभी के पीएफआई के साथ संबंध पाए गए थे। चारों की पहचान केरल के मालप्पुरम के सिद्दीक कप्पन, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के अतीक-उर-रहमान, बहराइच के मसूद अहमद और रामपुर के आलम के रुप में हुई है।

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