Tricity Today | ज्ञानवापी पर कोर्ट का सुप्रीम फैसला
Noida Desk : अयोध्या के विवादित ढांचे की तरह अब वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद का भी मामला अदालती दांव-पेच में उलझता दिख रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद सोमवार की सुबह सात बजे के सर्वे के लिए एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर पहुंच गई। कुछ घंटे बाद ही टीम को वहां से जाना पड़ा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर 26 जुलाई की शाम तक सर्वे पर रोक लगा दिया और मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा।
शाम तक हाईकोर्ट में दाखिल हो सकती है याचिका
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद कमेटी ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से संबंधित याचिका आज शाम तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हर हाल में 26 जुलाई की शाम 5 बजे से पहले ज्ञानवापी सर्वे पर हाईकोर्ट को अपना आदेश पारित करने को कहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर अब ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे का भविष्य टिका दिख रहा है।
मामले पर नए सिरे से विचार करे हाईकोर्ट
हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे पर जिला न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद कोर्ट को मामले पर नए सिरे से फैसला करने के लिए कहा है। हम अपनी दलील हाईकोर्ट में रखेंगे। मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया और कहा कि वहां खुदाई शुरू हो गई है, जो सच नहीं है।
इन चीजों को अंदर ले जाने की थी मनाही
इससे पहले, सोमवार की सुबह सर्वे के लिए एएसआई की टीम ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पहुंच गई थी। ज्ञानवापी परिसर के अंदर किसी को भी मोबाइल, स्मार्ट वॉच या कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर मनाही थी। एएसआई की करीब आधा दर्जन लोगों की टीम अपने आधुनिक उपकरणों के साथ जांच करने पहुंची तो ज्ञानवापी परिसर के आसपास पुलिस की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। मौके पर कमिश्नर कौशल राज शर्मा और पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन भी मौजूद रहे।
सर्वे के लिए किए थे भारी सुरक्षा इंतजाम
एएसआई सर्वे की रविवार को हुई जानकारी के बाद से ही पुलिस प्रशासन ने अपनी रणनीति बना ली थी। इसी क्रम में सुबह सात बजे एएसआई सर्वे शुरू होने से पूर्व ही पुलिस अलर्ट मोड में नजर आई। सावन के दूसरे सोमवार के मुकाबले आज डेढ़ गुना से ज्यादा फोर्स नजर आ रही थी। डीआईजी कानून-व्यवस्था श्रीकाशी विश्वनाथ धाम परिसर में भारी फोर्स के साथ सुरक्षा का मोर्चा संभाले हुए थे। ज्ञानवापी सुरक्षा के डीसीपी सूर्यकांत और एसीपी अजय श्रीवास्तव अपनी टीम के साथ अलर्ट पर रहे। सुरक्षा के मद्देनजर सौ से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है।
हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में दाखिल की कैविएट
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने संबंधी ज़िला जज वाराणसी के आदेश को मुस्लिम पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती देने की संभावना के मद्देनजर हिंदू पक्ष ने भी तैयारी कर ली है। कमेटी ऑफ मैनेजमेंट अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की ओर से जिला जज के फैसले के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने की संभावना को देखते हुए हिंदू पक्ष की ओर से वादिनी राखी सिंह व अन्य पांच महिलाओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल किया है। इसका उद्देश्य है कि यदि मुस्लिम पक्ष की ओर से जिला जज के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की जाती है तो हिंदू पक्ष को सुने बिना कोई भी आदेश न किया जाए।
जिला जज के आदेश पर शुरू हुआ था सर्वे
गौरतलब है कि वाराणसी के जिला जज ने 21 जुलाई को अपने आदेश में एएसआई को निर्देश दिया था कि ज्ञानवापी मंदिर परिसर का वैज्ञानिक सर्वे करके रिपोर्ट अदालत में दाखिल की जाए। मुस्लिम पक्ष ने इस आदेश से असहमति जताते हुए इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। यदि मुस्लिम पक्ष इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाता है तो हिंदू पक्ष को भी सुने जाने के लिए पहले से ही हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी गई है।