Big Breaking: गौतमबुद्ध नगर में रोजाना 12 घण्टे कर्फ्यू, शादी, सभा और अंतिम संस्कार के लिए पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

Big Breaking: गौतमबुद्ध नगर में रोजाना 12 घण्टे कर्फ्यू, शादी, सभा और अंतिम संस्कार के लिए पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

Big Breaking: गौतमबुद्ध नगर में रोजाना 12 घण्टे कर्फ्यू, शादी, सभा और अंतिम संस्कार के लिए पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

Tricity Today | सड़क पर सन्नाटा

गौतमबुद्ध नगर के निवासियों के लिए बड़ी खबर है। अब जिले में रोजाना 12 घण्टे कर्फ्यू लागू रहेगा। यह अवधि रोज शाम 7 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक होगी। इस दौरान किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने रविवार की देर रात सीआरपीसी की धारा 144 का विस्तार से प्रकाशन किया है।

गौतमबुद्ध नगर पुलिस के एडिशनल डीसीपी (लॉ एंड ऑर्डर) आशुतोष द्विवेदी ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब प्रतिदिन शाम 7:00 बजे से अगली सुबह 7:00 बजे तक आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस दौरान किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति इन 12 घंटों के दौरान घर से बाहर निकलेगा तो उसके खिलाफ कठोर दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को पूरी तरह घर में ही रहने का आदेश दिया गया है।

एडिशनल डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर आशुतोष द्विवेदी ने आदेश में कहा है कि गौतम बुद्ध नगर जनपद को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रेड जोन में शामिल किया है। ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करने के लिए कुछ कठोर कदम उठाए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान जारी किए गए समस्त आदेशों का पालन करना आवश्यक होगा। इस अवधि में सभी राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल आयोजन, प्रदर्शनी, रैलियां, जुलूस और इस प्रकार के अन्य सभी कार्यक्रम प्रतिबंधित कर दिए गए हैं।

एडीसीपी ने कहा, सभी धार्मिक स्थल और पूजा स्थल जनसामान्य के लिए बंद रहेंगे। किसी भी स्थान, मोहल्ले और गली में किसी भी उद्देश्य से लोग एकत्र नहीं होंगे। दो लोगों को एक-दूसरे से 2 गज की दूरी बनाकर रखनी होगी। किसी भी संस्था अथवा प्रबंधक द्वारा पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों की सभा नहीं की जाएगी। 

शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग से ज्यादा शामिल नहीं होंगे
आदेश के मुताबिक किसी भी वैवाहिक कार्यक्रम में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार में भी 20 से अधिक व्यक्तियों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इन कार्यक्रमों में भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का अक्षर से पालन करना होगा। अगर किसी व्यक्ति ने संख्या और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया तो उस व्यक्ति के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

कौन से वाहन चलेंगे और कौन से नहीं
गौतम बुध नगर में 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पूरे समय घर में ही रहना होगा। अगर इन लोगों के साथ कोई आकस्मिकता अथवा आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो अनुमति लेकर आवागमन किया जाएगा। जिले में साइकिल, रिक्शा, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब और बसों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जो वाहन आवश्यक सेवाओं के लिए आवागमन कर रहे हैं, वह चलते रहेंगे। उनमें चार पहिया वाहनों में दो व्यक्ति और दोपहिया वाहनों पर केवल एक व्यक्ति को यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी।

सैलून, स्पा और जिम अभी नहीं खुलेंगे
हेयर कटिंग सैलून, स्पा, मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, स्पोर्ट्स कंपलेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, सोसाइटी और सेक्टरों के पार्क, बार, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसे अन्य स्थान 17 मई तक बंद रहेंगे।

दूसरे जिलों और राज्यों में जाने की अनुमति नहीं होगी
आदेश में कहा गया है कि लोग एक जिले से दूसरे जिले में और दूसरे राज्यों में आवागमन नहीं कर पाएंगे। मतलब, गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली के बीच सीमाएं यथावत सील रहेंगी। श्रमिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बसें अपने निर्धारित स्थान से ही प्रस्थान करेंगी और निर्धारित बिंदु पर ही पहुंचेगी। 50 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों में बाहर से आने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए अनुमन्य वाहनों में उनकी क्षमता से अधिक व्यक्ति नहीं ले जाए जा सकेंगे। सार्वजनिक स्थान पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय होगा। सार्वजनिक स्थल या कार्य स्थल पर फेस कवर और मास्क नहीं लगाना दंडनीय अपराध होगा।

 

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