ग्रेटर नोएडा: 3 महीने में 5000 फ्लैट बायर्स को घर मिलेंगे, 15 फरवरी से नया नियम लागू होगा

ग्रेटर नोएडा: 3 महीने में 5000 फ्लैट बायर्स को घर मिलेंगे, 15 फरवरी से नया नियम लागू होगा

ग्रेटर नोएडा: 3 महीने में 5000 फ्लैट बायर्स को घर मिलेंगे, 15 फरवरी से नया नियम लागू होगा

Tricity Today | Flats

ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अपने नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों से अब अगले 3 महीने में 5000 बायर्स को घर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बिल्डरों को नो ड्यूज सर्टिफिकेट देने के नियम बदले गए हैं। अब शेड्यूल के अनुसार जमा हुई किस्तों के आधार पर यह सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट अगली किस्त जमा करने के समय तक वैध माना जाएगा। नई व्यवस्था के बाद बायर्स को पजेशन जल्दी मिलेगा और अधूरे कार्य भी जल्दी पूरे हो सकेंगे। सर्टिफिकेट मिलने से बिल्डरों को बैंकों से लोन लेने में भी आसानी होगी। कंप्लीशन और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) भी आसानी से मिल सकेगा। अथॉरिटी के अनुसार 15 जनवरी से यह नियम प्रभावी माना जाएगा।

फ्लैट पर कब्जा देने से पहले बिल्डर को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से निर्माण पूरा होने के संबंध में ओसी और सीसी लेना होता है। बिल्डर ने अगर परियोजना के कुछ हिस्से में निर्माण पूरा कर लिया है तो उसी का पजेशन दे दिया जाता है। बाकी में काम चलता रहता है। इस तरह से बायर्स को कब्जा देने के लिए ओसी लेना जरूरी है। इसे लेने के लिए अथॉरिटी से नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी चाहिए। प्लॉट पर अगर अथॉरिटी का बकाया है तो यह सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। ऐसे में बायर्स को पजेशन मिलने में देरी होती है। साथ ही बकाया होने पर नो ड्यूज सर्टिफिकेट न मिलने के कारण बिल्डरों को बैंकों से लोन लेने में भी दिक्कत आती है।

तेजी से पूरा होगा प्रॉजेक्ट, मिलेगा पजेशन
बैंकों से लोन न मिलने पर फंड के अभाव में प्रॉजेक्ट बीच में अटक जाता है। ऐसे में पजेशन में और देरी होती है। इसे देखते हुए ग्रेनो अथॉरिटी ने नया नियम बनाया है। इसके तहत नो ड्यूज के लिए आवेदन करने के समय तक की प्लॉट की किस्तें, किसानों का अतिरिक्त मुआवजा और लीजरेंट जमा करना होगा। उसके बाद अगली किस्त के समय तक के लिए नो ड्यूज सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। इसके अलावा पेमेंट के लिए समय विस्तार कराया है तो उसका सर्टिफिकेट भी देना होगा।

समय विस्तार शुल्क को लेकर प्लानिंग डिपार्टमेंट अपने स्तर पर समिति बनाकर नीति बनाएगा। ग्रेनो अथॉरिटी के एसीईओ कृष्ण कुमार गुप्त ने बताया कि पूर्व के नियमों में संशोधन कर कार्यालय से आदेश जारी कर दिया गया है। यह नियम 15 जनवरी से लागू माना जाएगा। इससे बायर्स को जल्द घर मिलना संभव हो सकेगा। अधूरा निर्माण पूरा करने के लिए बिल्डरों को लोन लेने में भी आसानी होगी।

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