एनसीआर में आवाजाही के लिए बनेगा एक पास, सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन पोर्टल बनाने का दिया आदेश

एनसीआर में आवाजाही के लिए बनेगा एक पास, सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन पोर्टल बनाने का दिया आदेश

एनसीआर में आवाजाही के लिए बनेगा एक पास, सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन पोर्टल बनाने का दिया आदेश

Tricity Today | Noida-Delhi Border

कोरोना संकट के चलते दिल्ली की सीमाएं सील होने को लेकर दाखिल की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अदालत ने कहा है कि इस इलाके के लिए संयुक्त नीति बने ताकि लोगों को एक ही पास बनवाना पड़े। एक हफ्ते में यह नीति तैयार हो। अभी आवाजाही के लियर तीनो राज्यों के लोगों को अलग-अलग पास बनवाने पड़ते है। 

दिल्ली-एनसीआर की सीमाएं सील होने से लोगों को आने-जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की दिक्कत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने एनसीआर क्षेत्र के लिए एक पास बनाने का निर्देश दिया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में आवाजाही के लिए एक कॉमन पोर्टल बनाया जाए। इसके लिए संबंधित पक्ष मीटिंग करें और एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास जारी करें। ताकि एक ही पास से पूरे एनसीआर में आवाजाही हो सके। 

अदालत ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में आवागमन के लिए एक सुसंगत नीति होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य इसके लिए एक समान नीति तैयार करें। एक हफ्ते के भीतर ये एक नीति तैयार कर ली जाय। इसके लिए तीनों राज्यों की बैठक बुलाई जाय। 

अदालत में सुनवाई के दौरान हरियाणा ने कहा कि हमने सभी प्रतिबंध हटा दिए है। इस पर अदालत ने कहा कि वर्तमान हालात में एक नीति, एक रास्ता और एक पोर्टल बनाया जाए। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे इसके लिए केंद्र सरकार से निर्देश लेंगे। ताकि एक समान नीति बनाई जा सके।

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