आठ जून से सभी अदालतें खुलेंगी, वकील और पक्षकार इन बातों का ख्याल रखें

आठ जून से सभी अदालतें खुलेंगी, वकील और पक्षकार इन बातों का ख्याल रखें

आठ जून से सभी अदालतें खुलेंगी, वकील और पक्षकार इन बातों का ख्याल रखें

Tricity Today | Gautam Buddh Nagar Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी जिला अदालतों को 8 जून से खोलने का आदेश जारी कर दिया है। अब 8 जून से सभी न्यायालय नियमित रूप से काम करेंगे। हालांकि, कुछ नियम-कायदे तय किए गए हैं। जिनका वकीलों और पक्षकारों को पालन करना अनिवार्य होगा। इस बारे में गौतमबुद्ध नगर विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मीनाक्षी सिन्हा की ओर से जानकारी दी गई है।

गौतमबुद्ध नगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव मीनाक्षी सिन्हा ने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 8 जून से प्रदेश की सभी जिला अदालतों और उनके अधीन कार्यरत अधिकरणों को पूरी तरह खोलने का आदेश दिया है। नई गाइडलाइन कंटेंटमेंट जोन में पड़ने वाली अदालतों पर लागू नहीं होगी। उन्होंने बताया कि सभी अदालतें खोले जाने से पूर्व जारी की गई सभी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। 

कोर्ट रूम में केवल चार वकील एक समय में रहेंगे
एक कोर्ट रूम में सिर्फ चार कुर्सियां रखी जाएंगी। एक समय में 4 से अधिक अधिवक्ता अदालत में उपस्थित नहीं होंगे। सिर्फ उन्हीं वकील और वादकारियों को न्यायालय में प्रवेश की अनुमति होगी, जिनके मामले सुनवाई के लिए नियत किए गए हैं। सभी को मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा। पीठासीन अधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्ता और वादी कार्य समाप्त होते ही न्यायालय परिसर छोड़ देंगे।

रिमांड और विचाराधीन बन्दी से जुड़े काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होंगे
मीनाक्षी सिन्हा ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सभी न्यायालय पूर्व की भांति कार्य करेंगे। एक या दो न्यायिक अधिकारी आभासी न्यायालय के माध्यम से कार्य करेंगे। रिमांड और विचाराधीन बंदियों से जुड़े कार्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही करने होंगे। नए प्रार्थना पत्र न्यायालय के फाइलिंग काउंटर पर लिए जाएंगे। वैकल्पिक रूप से पूर्व में संचालित ईमेल आईडी पर भी नए आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अदालत में उपस्थित होते समय पुरुष अधिवक्ता सफेद शर्ट और हल्के रंग की पैंट पहनेंगे। महिला अधिवक्ता सादा हल्के रंग का वस्त्र पहनेंगी।

सभी गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा
सचिव ने बताया कि पूर्व में जारी अन्य गाइडलाइन का भी पालन करना होगा। न्यायालय परिसर में सभी स्वच्छता बनाए रखेंगे। न्यायालय परिसर में गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन पूरी तरह वर्जित रहेगा। पान और गुटखा की पीक आदि से परिसर खराब करने वालों के खिलाफ विधि के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। जन सामान्य की सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ईमेल आईडी, फोन नंबर 81785 08431, हेल्पलाइन नंबर 9182 9931, 99998 85819, 98991 60889 और 83760 30576 उपलब्ध हैं।

Copyright © 2023 - 2024 Tricity. All Rights Reserved.