Tricity Today | BN Singh
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सभी स्विमिंग पूल तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। स्विमिंग पूल में पानी भरना और नहाने आदि पर पाबंदी लगा दी गई है। गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बाकायदा लिखित आदेश जारी करके यह पाबंदी लगाई है। जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 15 अप्रैल 2020 तक यह पाबंदी लागू रहेगी।
गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 15 अप्रैल 2020 तक कोई भी स्विमिंग पूल संचालित नहीं होगा। स्विमिंग पूल में पानी भरने से लेकर नहाने और दूसरी गतिविधियों पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है। यह पाबंदी कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लगाई गई है। जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि जिले के सभी स्कूलों, क्लब, होटल और हाउसिंग सोसाइटी में बनाए गए स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।
डीएम ने यह भी कहा कि अगर किसी हाउसिंग सोसायटी, क्लब, होटल रेस्टोरेंट या शिक्षण संस्थान में स्विमिंग पूल चलता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि दिल्ली हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को महामारी घोषित कर दिया गया है। इसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में 22 मार्च तक सभी शिक्षण संस्थाएं बंद कर दी गई हैं। प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन व्यापक रूप से इस समस्या के समाधान पर काम कर रहे हैं।
जिले में सार्वजनिक कार्यक्रम, परीक्षाएं, सेमिनार और दूसरे आयोजन रद्द कर दिए गए हैं। इसी के मद्देनजर शनिवार को डीएम ने सभी सुमिंग पुल पर पाबंदी लगाई है। सभी स्वीमिंग पूल तुरन्त खाली किए जाएंगे। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अफसर दौरा करेंगे। कहीं भी स्वीमिंग पूल चलता पाया गया तो एक्शन लिया जाएगा।