Tricity Today | Amarpali
आम्रपाली के फ्लैट खरीदारों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। जब हालात सुधरते नजर आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं से समस्या खड़ी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आम्रपाली मामले में सुनवाई की। इस दौरान यूको बैंक की तरफ से हाजिर हुए वकील ने अदालत को बताया कि खाली पड़ी इन्वेंटरी और दूसरी परिसंपत्तियों की एवज में 2000 करोड रुपए बैंक देने की स्थिति में नहीं है। इस पर अदालत ने बैंक को पुनर्विचार करने के लिए कहा है।
गुरूवार को सुनवाई के दौरान सबसे पहले एसबीआई कैपिटल ने पूर्ण हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा। अदालत ने एसबीआई कैपिटल को समय दे दिया है इसके बाद यूको बैंक की तरफ से पेश हुए वकील ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि यूको बैंक ने अनसोल्ड इन्वेंट्री को गिरवी रखकर ऋण देने में अपनी कठिनाई का उल्लेख किया है। हालांकि, अदालत ने कुछ काम करने का सुझाव दिया है।
आम्रपाली टेक पार्क प्रोजेक्ट का टेंडर जारी कर दिया गया है। इस बारे में नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ने अदालत को जानकारी दी है। आम्रपाली हार्ट बीट परियोजना के मुद्दे पर लंबी देर तक तर्क हुआ। कोर्ट ने कहा कि खरीदारों के हितों की रक्षा करेगा। प्रमोटर्स को फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट का जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया है।
सुरेखा से जुड़े मुद्दे पर तर्क दिया गया। एडवोकेट लाहोटी ने सुरेखा की तीन पब्लिक लिमिटेड कंपनियों से 760 करोड़ रुपये की वसूली करने का सुझाव दिया है। अदालत ने गुरुवार की सुनवाई पूरी करते हुए अब अगली तारीख 10 जुलाई 2020 मुकर्रर की है।
फ्लैट खरीदार निराश, बोले- अभी तस्वीर साफ नहीं है
दूसरी ओर यूको बैंक के पक्ष से आम्रपाली के खरीददारों को गहरा धक्का लगा है। आम्रपाली के खरीददारों की ओर से मुकदमों की पैरवी कर रहे केके कौशल ने कहा, हालात कहीं से भी सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। सुनवाई लगातार चल रही है लेकिन जब तक पैसे का इंतजाम नहीं हो जाएगा, तब तक परियोजनाओं पर काम आगे नहीं बढ़ेगा। परियोजनाओं पर काम आगे नहीं बढ़ेगा तो फ्लैट खरीदारों को उनके घर कैसे मिलेंगे। दूसरी ओर केंद्र सरकार भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। उसने स्ट्रेस फंड से एसबीआई कैपिटल को पैसा देने के लिए कह तो दिया है। लेकिन अभी तक एसबीआई कैपिटल ने भी स्थिति साफ नहीं की है। कुल मिलाकर पूरे मामले में तस्वीर अभी भी धुंधली ही है।