अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, तीन महीने की ट्रांसपोर्टेशन फीस खत्म, सरकार ने आदेश जारी किया

अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, तीन महीने की ट्रांसपोर्टेशन फीस खत्म, सरकार ने आदेश जारी किया

अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, तीन महीने की ट्रांसपोर्टेशन फीस खत्म, सरकार ने आदेश जारी किया

Tricity Today | Tricity Today Impact

नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद समेत पूरे उत्तर प्रदेश के अभिभावकों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 महीने (अप्रैल मई और जून) की ट्रांसपोर्टेशन फीस खत्म कर दी है। सरकार ने बकायदा शासनादेश जारी कर कहा है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल लॉकडाउन पीरियड के दौरान ट्रांसपोर्टेशन फीस नहीं लेगा। अगर किसी स्कूल में ट्रांसपोर्टेशन फीस ली अथवा अभिभावकों पर दबाव बनाने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

आपके अपने पसंदीदा न्यूज़ पोर्टल ट्राइसिटी टुडे डॉट ने आज ही यह खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी। अभिभावक ट्रांसपोर्टेशन फीस को खत्म करने की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। इसके बाद मंगलवार को दोबता यह शासनादेश जारी किया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने सभी जिला अधिकारी, शिक्षा निदेशक और जिला विद्यालय निरीक्षकों को दोबारा आदेश जारी किया है। प्रमुख सचिव ने कहा है कि पूर्व में जारी किए गए आदेश में कहा गया था कि कोई भी विद्यालय लॉकडाउन पीरियड के दौरान फीस वसूली के लिए दबाव नहीं बनाएगा। अब यह जानकारी आई है कि प्राइवेट स्कूल अभिभावकों से शिक्षण शुल्क के साथ ट्रांसपोर्टेशन फीस भी वसूल कर रहे हैं। जब छात्र स्कूल नहीं जा रहे हैं तो यह मांग उचित है कि उनके अभिभावकों से ट्रांसपोर्टेशन फीस नहीं वसूल की जानी चाहिए। अतः सभी विद्यालय प्रबंधकों को सख्त आदेश दिया जाता है कि वह लॉकडाउन के दौरान अगले 3 महीनों तक ट्रांसपोर्टेशन फीस वसूल नहीं करेंगे।

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभिभावकों की मांग और जनप्रतिनिधियों की ओर से लिखे गए पत्रों पर संज्ञान लेते हुए एक शासनादेश जारी किया था। जिसमें सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस माफ नहीं की थी। हालांकि, अभिभावकों को राहत दी है कि वह अप्रैल, मई और जून की फीस अगले महीनों में समायोजित करके दे सकते हैं। अगर अभिभावक फीस जमा करने से भी इनकार करते हैं तो विद्यालय उनके आवेदन को सकारात्मक रूप से स्वीकार करेंगे और जून के बाद शिक्षण सत्र के दौरान इन तीन महीनों की बकाया फीस किस्तों में ले लेंगे।

इस आदेश में ट्रांसपोर्टेशन फीस को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया था। जबकि, अभिभावक लगातार मांग कर रहे हैं कि उनसे ट्रांसपोर्टेशन फीस लेना गलत है। छात्र घर बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल नहीं जा रहे हैं। इस मुद्दे को ट्राइसिटी टुडे डॉट ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। जिसके बाद मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और नया शासनादेश जारी किया है। जिसमें प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने आदेश दिया है कि 3 महीनों की ट्रांसपोर्टेशन फीस वसूल नहीं ली जाएगी।

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