नोएडा और ग्रेटर नोएडा के निवासियों के लिए बड़ी खबर, अब घरेलू कर्मचारियों पर पाबन्दी नहीं

नोएडा और ग्रेटर नोएडा के निवासियों के लिए बड़ी खबर, अब घरेलू कर्मचारियों पर पाबन्दी नहीं

नोएडा और ग्रेटर नोएडा के निवासियों के लिए बड़ी खबर, अब घरेलू कर्मचारियों पर पाबन्दी नहीं

Tricity Today | प्रतीकात्मक फोटो

अब घरेलू कर्मचारियों को नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हाउसिंग सोसाइटियों के अंदर काम करने की अनुमति दे दी गई है। केवल कंटेनमेंट जोन में पाबन्दी बरकरार रहेगी। नोएडा प्रशासन ने मंगलवार को कहा कि आरडब्ल्यूए अपने स्तर पर यह फैसला ले सकते हैं। घरेलू कर्मचारियों को विनियमित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। और न ही सोसयटी प्रबंधन पार्कों और खेल क्षेत्रों जैसी सामान्य सुविधाओं का उपयोग करने से रोक सकते हैं। हालांकि, सोशल डिस्टेंशिंग और मास्क का उपयोग हर समय लोगों को करना पड़ेगा।

गौतमबुद्ध नगर में कोविड-19 के खिलाफ अभियान की कमान संभाल रहे  नोडल अधिकारी नरेंद्र भूषण ने कहा, “जिले में घरेलू और अन्य सभी सेवा प्रदाताओं को अनुमति दी जाएगी। केवल कंटेनमेंट जोन पाबंदियां बरकरार रहेगी। सेक्टर-सोसयटी की आरडब्ल्यूए और एओए इन लोगों के प्रवेश को विनियमित कर सकते हैं। लेकिन उनको घरों में जाने से निषिद्ध नहीं कर सकते। आरडब्ल्यूए थर्मल स्कैनिंग, सेनिटेशन और अन्य उपायों व दिशा-निर्देशों को सुनिश्चित करके विनियमित कर सकते हैं। एक नौकरानी को केवल एक घर में आने के लिए कह सकते हैं। लेकिन वे घरेलू कामगारों को कम से कम एक घर की सेवा करने से नहीं रोक सकते हैं।"

ऑटो रिक्शा और बैटरी चालित रिक्शा के साथ-साथ साइकिल रिक्शा को भी हरी झंडी मिल गई है। और शहर भर के लोगों को राहत देने के लिए, बाहर घूमने जाना अब वर्जित नहीं है। नोएडा ने पार्क और स्टेडियम भी खोलने का फैसला किया है। नोएडा प्रशासन ने बाजार, परिसरों और साथ ही जिलेभर में खोले जाने वाले पार्लर और सैलून की दुकानों को भी अनुमति दी गई है। आवासीय सोसाइटियों और दुकानों को पहले ही लॉकडाउन के दौरान खोलने की अनुमति दी गई थी। रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार जारी रहेगा। लेकिन स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।

सार्वजनिक परिवहन के रूप में इस्तेमाल किए जा सकने वाले तीन-पहिया वाहनों, जिनमें ऑटो, रिक्शा और ई-रिक्शा शामिल हैं, को नियंत्रण क्षेत्र के बाहर चलाने की अनुमति दी गई है। जिले में लगभग 30,000 ऐसे पंजीकृत वाहन हैं। ये वाहन चालक के अलावा अधिकतम दो लोगों को ले जा सकते हैं।

अधिकारियों ने कहा कि बाजार संघों के साथ विस्तृत चर्चा बुधवार को होगी कि कौन सी दुकानें किस दिन खुलेंगी। “हमने तय किया है कि प्रत्येक बाजार क्षेत्र में एक प्रणाली स्थापित की जाएगी जिसमें एक पंक्ति में वैकल्पिक दुकानें खुलेंगी। यह सुनिश्चित करना है कि यहां कोई भीड़ न हो और खरीदारों के चलने के लिए पर्याप्त जगह हो। अगर दुकानों में सोशल डिस्टेंशिंग नहीं पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”

नोएडा के सेक्टर-18 और अट्टा मार्केट में मंगलवार को कुछ दुकानों के मालिकों ने प्रतिष्ठान खोलने की कोशिश की थी तो उन्हें बाजार संघों ने बंद करने के लिए कहा था। क्योंकि सभी लोग सरकार के निर्णय को स्पष्ट करने के लिए जिला प्रशासन का इंतजार कर रहे थे। दूसरी ओर लेकिन दिल्ली-नोएडा सीमा सील रहेगी। अधिकारियों ने कहा कि सीमा पर फैसला राज्य सरकार के जवाब के बाद ही लिया जाएगा।

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