मोहर्रम पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर, ताजिये को कर्बला में दफन करने की मांग को लेकर दाख़िल याचिका ख़ारिज

मोहर्रम पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर, ताजिये को कर्बला में दफन करने की मांग को लेकर दाख़िल याचिका ख़ारिज

मोहर्रम पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर, ताजिये को कर्बला में दफन करने की मांग को लेकर दाख़िल याचिका ख़ारिज

Google Image | इलाहाबाद हाईकोर्ट

Muharram 2020: मोहर्रम में ताजिये को कर्बला में दफन करने की मांग को लेकर दाख़िल याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दी है। कोर्ट ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित किया था। इस याचिका में जगन्नाथ पुरी की तर्ज पर ताजिया दफन करने के लिए 5 से 10 लोगों को इजाजत देने की मांग की गई थी। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथपुरी के मामले में लोगों को रथ यात्रा में शामिल होने को दिया था। 

अब मोहर्रम को लेकर दाखिल की गई याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। आदेश में कोर्ट ने कहा कि जगन्नाथ पुरी का मामला सिर्फ एक शहर से संबंधित था। याचिकाकर्ता रोशन खान की ओर से दाखिल की गई जनहित याचिका पर सीनियर एडवोकेट बीएम जैदी और अधिवक्ता एमजे अख्तर ने पक्ष रखा था। मामले में जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस शमीम अहमद की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया है।

उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामले को देखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुहर्रम के दौरान ताजिया का जुलूस निकालने और ताजिया दफनाने की अनुमति दिए जाने की मांग वाली विभिन्न याचिकाओं को शनिवार को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति एसके गुप्ता और न्यायमूर्ति शमीम अहमद की पीठ ने रोशन खान और कई अन्य द्वारा दायर इन याचिकाओं पर शुक्रवार को निर्णय सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि मुहर्रम के दौरान जुलूस निकालने पर किसी तरह की रोक, धर्म का पालन करने के उनके मौलिक अधिकार का हनन है।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा, “साथ ही इसी अवधि में राज्य सरकार द्वारा कई अन्य धार्मिक गतिविधियों की अनुमति दी गई, लेकिन केवल मुहर्रम के जुलूस की अनुमति नहीं दी गई जोकि राज्य सरकार की तरफ से भेदभावपूर्ण कार्रवाई है।”

याचिकाकर्ताओं ने ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने की अनुमति दिए जाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का भी हवाला दिया। राज्य सरकार की ओर से पेश हुए सरकारी वकील रामानंद पांडेय ने अपनी दलील में कहा कि धर्म के पालन की स्वतंत्रता परम अधिकार नहीं है और यह सार्वजनिक आदेश, नैतिकता और स्वास्थ्य से बंधा है। चूंकि कोविड-19 एक महामारी है, राज्य सरकार जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा सकती है।

पांडेय ने कहा कि राज्य की कार्रवाई भेदभावपूर्ण नहीं है, बल्कि अगस्त महीने में गणेश चतुर्थी और कृष्ण जन्माष्ठमी त्यौहारों के दौरान भी झांकी निकालने की अनुमति नहीं दी गई। लोगों को अपने घरों में धार्मिक कार्य करने की अनुमति है, ना कि सार्वजनिक जगहों पर।

याचिकाकर्ताओं के इस आरोप पर कि राज्य सरकार का निर्णय भेदभावपूर्ण है, अदालत ने कहा, “इस दलील का कोई आधार नहीं है और सभी धार्मिक समुदायों के लिए एक ही मापदंड अपनाया गया है और उन्हें किसी तरह के जुलूस या झांकियां निकालने से रोका गया है।”

जगन्नाथ रथ यात्रा की अनुमति पर अदालत ने कहा, “उच्चतम न्यायालय ने कोई सामान्य निर्देश पारित नहीं किया है, बल्कि वार्षिक रथ यात्रा निकालने की अनुमति दी है जोकि एक विशेष स्थान पुरी से संबंधित है और वह भी केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीमित है।”

ताजिया का जुलूस निकालने और ताजिया दफनाने की अनुमति देने को लेकर कुछ निर्देश पारित करने के बारे में अदालत ने कहा, “हमने कुछ प्रतिबंधों के साथ ताजिया का जुलूस निकालने और उसे दफनाने की अनुमति देने के लिए कुछ व्यवस्था निकालने पर गंभीरता से सोचा। हालांकि याचिकाकर्ताओं के वकील भी ऐसी किसी व्यवहारिक व्यवस्था का सुझाव नहीं दे सके।”

Copyright © 2023 - 2024 Tricity. All Rights Reserved.