Tricity Today | Supreme Court & Amrapali
आम्रपाली बिल्डर से जुड़े मामले में बड़ी खबर है। प्रवर्तन निदेशालय ने आम्रपाली घोटाले में संलिप्त मानते हुए जेपी मोर्गन का बैंक खाता सील कर दिया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कम्पनी के वकीलों ने इसका विरोध किया। प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि आम्रपाली मामले में जेपी मॉर्गन इंडिया की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। इस पर जेपी इंडिया के वकील मुकुल रोहतगी ने ईडी की कार्रवाई का विरोध किया है।
मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, जेपी मॉर्गन इंडिया की प्रॉपर्टी का आम्रपाली मामले में अटैचमेंट अवैध है। क्योंकि जेपी मॉर्गन इंडिया का आम्रपाली से कोई लेना देना नहीं है। आम्रपाली का कोई पैसा जेपी मोर्गन में नहीं है। इस पर जस्टिस मिश्रा ने कहा कि हम जेपी मॉर्गन इंडिया को लेकर चिंतित हैं। इसकी दुनियाभर में शाखाएं हैं और जब आपकी सारी दुनिया में शाखाएं हैं तो हमें इसका ध्यान रखना होगा।