Google Image | प्रतीकात्मक फोटो
New Delhi : Delhi High Court ने Delhi University (डीयू) को निर्देश दिया है कि वह उन छात्रों की संख्या से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करे, जिन्होंने डिजिटल डिग्री प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं। इसके साथ ही अदालत ने जारी किए गए ऐसे प्रमाण पत्रों के आंकड़े भी मांगे हैं। दरअसल, इस मामले को लेकर छात्रों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
उच्च न्यायालय का निर्देश यह जानकारी देने के बाद आया कि न्यायिक आदेश के बावजूद, छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा डिजिटल डिग्री जारी नहीं की गई हैं। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि यह इस अदालत के आदेश का पूरी तरह से उल्लंघन है। अदालत ने कहा कि सात अगस्त को जारी आदेश में तय की गई समय-सीमा का डीयू द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा।
अदालत ने विश्वविद्यालय को याचिका दायर करने वाले दो छात्रों को सात सितंबर से पहले डिजिटल डिग्री प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि डीयू द्वारा दायर किए जाने वाले हलफनामे में, उन छात्रों की संख्या से संबंधित आंकड़े स्पष्ट रूप से दिए जाने चाहिए जिन्होंने डिजिटल डिग्री प्रमाण पत्र मांगे हैं और जिन्हें ऑनलाइन डिजिटल डिग्री प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।
अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय कंप्यूटर सेंटर (डीयूसीसी) के संयुक्त निदेशक डॉ संजीव सिंह को भी सात सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यवाही में शामिल होने का निर्देश दिया।