गौर बिल्डर को बड़ा झटका, जीसी-6 में मेंटिनेंस चार्ज पर आया स्टे ऑर्डर

गौर बिल्डर को बड़ा झटका, जीसी-6 में मेंटिनेंस चार्ज पर आया स्टे ऑर्डर

गौर बिल्डर को बड़ा झटका, जीसी-6 में मेंटिनेंस चार्ज पर आया स्टे ऑर्डर

Google Image | गौर सिटी के 6th एवेन्यू

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सबसे बड़ी हाउसिंग सोसायटी गौर सिटी के निवासियों को बड़ी कामयाबी मिली है। दूसरी ओर गौर बिल्डर को बड़ा झटका लगा है। बिल्डर ने करीब 15 दिन पहले मेंटेनेंस चार्ज एकमुश्त 60 फ़ीसदी बढ़ाने का ऐलान किया था। जिसके खिलाफ सोसाइटी के निवासी आंदोलन कर रहे थे।

सोसाइटी रेजिडेंट्स ने जिला प्रशासन का दरवाजा खटखटाया था। जिस पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) दिवाकर सिंह ने बिल्डर की ओर से जारी किए गए आदेश को स्थगित कर दिया है। अपर जिलाधिकारी ने स्टे आर्डर जारी करते हुए कोरोना वायरस का हवाला दिया है। साथ ही बिल्डर को चेतावनी दी है कि अगर उसने मेंटेनेंस चार्ज बढ़ाया तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

गौर बिल्डर ने गौर सिटी के 6th एवेन्यू में मेंटेनेंस चार्ज बढ़ा दिए थे। इसके खिलाफ सोसायटी के निवासी अमित शर्मा ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र दिया था। शिकायतें पत्र के आधार पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) दिवाकर सिंह ने एक स्थगन आदेश जारी किया है। जिसमें लिखा गया है कि इस वक्त कोरोना वायरस के कारण महामारी का दौर चल रहा है। पूरे राज्य में महामारी अधिनियम लागू है। गौर संस हाइटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कॉरपोरेशन ने निवासियों और इलेक्शन कमेटी की सहमति के बिना ही मेंटेनेंस चार्ज एक अक्टूबर 2020 से बढ़ा कर लेने का फैसला लिया है। 

अभी तक बिल्डर 1.25 रूपया प्रति वर्ग फुट की दर से मेंटेनेंस चार्ज ले रहा था। अब 2 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से मेंटेनेंस चार्ज लेने का नोटिस भेजा गया है। अमित शर्मा ने अपर जिलाधिकारी से मांग की कि यह आदेश एक तरफा है। इसको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाना चाहिए। अमित शर्मा ने जिला प्रशासन को बताया कि महामारी के चलते बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां और कारोबार चले गए हैं। आमदनी का जरिया फिलहाल लोगों के पास नहीं है। ऐसे समय में एकदम 60% मेंटिनेंस चार्ज बढ़ाना न्याय संगत नहीं है। अपर जिलाधिकारी ने अमित शर्मा के तर्क को सही माना और इस प्रकरण में स्थगन आदेश पारित कर दिया है। 

अपर जिलाधिकारी ने बिल्डर को आदेश दिया है कि वह सभी दस्तावेज लेकर 7 अक्टूबर की सुबह 11:00 बजे उनके कार्यालय में उपस्थित हों। उस दिन दोनों पक्षों को सुना जाएगा और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। सुनवाई पूरी होने तक मेंटेनेंस चार्ज की वसूली स्थगित कर दी गई है। जिला प्रशासन की ओर से आए इस आदेश पर सोसायटी के निवासियों ने खुशी जाहिर की है।

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